राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 208393 |
ग्राम का नाम : | टिकुरिया |
तहसील : | नौगढ़ |
जनपद : | चन्दौली |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 208393
ग्राम का नाम : टिकुरिया
तहसील : नौगढ़
जनपद : चन्दौली
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00064 |
नवीन परती / / |
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6 51 62 74 80 93 106 108 112 124 144ख 157 162 172 175 218 219 226 229 |
0.8440 0.3160 0.0460 0.0420 0.0250 0.0260 0.0210 0.0060 0.0060 0.0130 0.0510 0.0250 0.0230 0.0130 0.0330 0.0510 0.0250 0.0190 0.0500 |
00064 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 1.6350 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 1.6350 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। | |||||||||||||||||||
00065 |
जंगल झाड़ी / / |
1413 |
2ग 16 17ख 22ख 28ग 38क 41 60 86 132 133 134 137 190 194ख 197घ 198 200 204 215ख 230 234ग 236ख 135 38ग |
0.6620 0.4950 0.0570 0.0380 0.1770 3.4430 0.0410 0.5690 0.0060 0.0480 0.1690 0.2020 0.2150 0.0820 0.0470 8.8000 0.4990 1.1760 0.0550 0.0310 0.2980 3.4430 0.1550 0.1010 1.2650 |
1428फ0- आदेश तहसीलदार नौगढ के आर0सी0 938 दिनांक 29.01.2021 के क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 35/सात-स0भू0अ0/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 मे उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूॅ। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम-टिकुरिया, परगना-केरामगरौर, तहसील-नौगढ, जनपद-चन्दौली के आ0नं0 198 रकबा 0.499हे0, आ0नं0 197घ रकबा 6.094हे0, आ0नं0 234ग रकबा 3.307हे0, आ0नं0 200 रकबा 1.176हे0, आ0नं0 230 रकबा 0.298हे0 कुल 05 गाटा रकबा 11.374हे0 श्रेणी 5-3(ख) जंगल झाडी सडक निर्माण के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु। ह0अ0 30.01.2021 1428फ0- संशोधित आदेश तहसीलदार नौगढ के आर0सी0 51 दिनांक 10.03.2021 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी चन्दौली के पत्र सं0 35/सात-स0भू0अ0/2021 दिनांक 22 जनवरी, 2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधि0 सं0 8 सन् 2012) की धारा 59 की उप धारा(4) के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-740/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मै संजीव सिंह, जिलाधिकारी चन्दौली संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03.06.2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 मे उल्लिखित ग्राम पंचायतों /स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूॅ। पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग स्तम्भ-9 में उल्लिखित प्रयोजन में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग इस निमित्त 3 वर्ष के भीतर नहीं किया जाता है तो यह भूमि पूर्ववत् ग्राम सभा में सन्निहित हो जायेगी। ग्राम-टिकुरिया, परगना-केरामगरौर, तहसील-नौगढ, जनपद-चन्दौली के आ0नं0 198 रकबा 0.499हे0, आ0नं0 197घ रकबा 6.094हे0, आ0नं0 234ग रकबा 3.307हे0, आ0नं0 200 रकबा 1.176हे0, आ0नं0 230 रकबा 0.298हे0 कुल 05 गाटा रकबा 11.374हे0 श्रेणी 5-3(ख) जंगल झाडी निरस्त होकर वन विभाग को सडक निर्माण के बदले में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दर्ज की जाती है। ह0अ0 10.03.2021 |
00065 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 25 | 22.0740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00066 |
रक्षित वन / / |
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1क 2ख 3 17क 19 22क 27 28ख 36 197क 199ग 201 203ख 234ख 235 236क 50 197ख 233ख |
5.0210 27.4840 0.1710 0.1010 1.4670 0.1140 0.2280 0.0380 0.2680 202.2300 1.2390 4.0660 0.0250 137.9990 0.7590 20.0440 2.5290 2.5290 3.0350 |
1413फ0निगरानी सं0 52 ता0फै0 27-5-05 न्यायालय अपरआयुक्त ( न्यायिक ) वाराणसी मण्डल वाराणसी के आदेशानुसार विजय कुमार आदि वनाम रामगुलाम आदि में आदेशानुसार वर्णित विधिक तार्किक तात्विक एवं निश्लेषणात्मक विवेचना के आधार पर प्रश्नगत निगरानी स्वीकार की जाती है। तथा उपजिलाधिकारी चकिया द्वारा पारित आलोच्यादेश दि0 12-1-98 निरस्त किया जाता है। ह0स0र0का0दि0 22-9-05 |
00066 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 19 | 409.3470 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 44 | 431.4210 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00067 |
नदी / / |
|
1ख |
0.0100 |
00067 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0100 | 0.0 | ||||||||||||||||
00068 |
नाला / / |
|
23 131 |
0.3600 0.1140 |
00068 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.4740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00069 |
नाली / / |
|
7 15 25 45 55 61 67 69 77 95 116 129 156 159 161 163 169 174 183 184 187 211 212 214 152 |
0.0130 0.1050 0.0030 0.0110 0.0270 0.0510 0.0260 0.0180 0.0210 0.0210 0.0230 0.0230 0.0190 0.0210 0.0040 0.0290 0.0470 0.0090 0.0140 0.0290 0.0110 0.0250 0.0760 0.0140 0.0240 |
00069 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 25 | 0.6640 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 28 | 1.1480 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00070 |
आवादी / / |
|
84 92घ |
0.0130 0.0120 |
00070 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00071 |
खाद गड्डा / / |
|
73 |
0.0530 |
00071 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0530 | 0.0 | ||||||||||||||||
00072 |
चकमार्ग / / |
|
47 87 101 120 130 143 150 193 217 224 231 |
0.0170 0.0100 0.0290 0.0380 0.0260 0.0180 0.0350 0.0540 0.0250 0.0910 0.0260 |
00072 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 11 | 0.3690 | 0.0 | ||||||||||||||||
00073 |
परिवार नियोजन केन्द्र / / |
|
31 |
0.0390 |
00073 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0390 | 0.0 | ||||||||||||||||
00074 |
पंचायत भवन / / |
|
30 |
0.0390 |
00074 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0390 | 0.0 | ||||||||||||||||
00075 |
प्रा.पाठशाला / / |
|
32 |
0.1890 |
00075 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00076 |
मुख्य मार्ग / / |
|
34 43 58 70 105 110 128 167 178 191 |
0.0290 0.0400 0.0560 0.0510 0.1030 0.0130 0.0480 0.0030 0.1480 0.0520 |
00076 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.5430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00077 |
रास्ता / / |
|
64क 98 |
0.1010 0.0110 |
00077 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 29 | 1.3690 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00078 |
बांध / / |
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196 203क |
0.0440 0.1200 |
00078 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1640 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1640 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 122 | 435.7370 | 0.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |