राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 151651 |
ग्राम का नाम : | रूरा अड्डू |
तहसील : | उरई |
जनपद : | जालौन |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 151651
ग्राम का नाम : रूरा अड्डू
तहसील : उरई
जनपद : जालौन
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00400 |
नवीन परती (परती जदीद ) / / |
|
255ह.आ. 365ह.आ 383ह.आ. 385सा.आ 540 587 589ह.आ. 605प्रा. 603सा.आ 637सा.आ 638ह.आ. 663ह.आ. 720ह.आ. 721सा.आ 813ह.आ. 808/2 513 |
0.0770 0.1380 0.0810 0.1210 0.0080 0.0450 0.0400 0.0810 0.0930 0.0810 0.1210 0.0610 0.2230 0.0610 0.1130 0.0610 0.1700 |
1429फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 8 डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2020 आकार पत्र-1, आदेश, शासनादेश संख्या 740/एक -1-2016-20(5) 2016दिनांक 3-06-2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ०प्र0)अधिनियम संख्या 8 सन 2012 धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक -1-2016 -20(5) 2016 दि0 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए में डॉ0 मन्नार अख्तर आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमी को जो अबतक उपरोक्त दि0 03-06-2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतो / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ क्र0 सं0 1 जिला जालौन तहसील उरई परगना उरई ग्राम रूरा अडडू गाटा सं0 513 क्षेत्रफल 0.170हे0 में से 0.160हे0 श्रेणी अकृषि योग्य भूमि नई परती विवरण- प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत जा रही है - राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामी गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 ग्राम रूरा अड्डू नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु rk. 13-04-22 1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 75/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आदेश- ग्राम स्रा अड्डू परगना व तहसील उरई जनपद जालाैन में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के प्रयोजन हेतु आदेश संख्या 1910/8-डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 26-11-2020 द्वारा गाटा संख्या 513 क्षेत्रफल 0.160हे0 भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनिययम संख्या 8 सन् 2012)की धारा 59 उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 744 /एक-1-2016 -20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1लखनऊ दिनॉंक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकाराें का प्रयोग करते हुये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग)उ0प्र0 के पक्ष में पुनर्ग्रहीत किया गया था । संदर्भित पुनर्ग्रहीत भूमि गाटा सं0 513 क्षेत्रफल 0.160हे0 को निरस्त किये जाने हेतु अपरजिलाधिकारी नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति जनपद जालौन स्थान उरई के पत्र संख्या 629/ए0डी0एम0 (नमामि गंगे) जालौन /2021दिनांक 17-01-2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया है । अत: अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जनपद जालौन स्थान उरई उक्त पत्र के क्रम में सन्दर्भित भूमि विषयक पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 1910/8-डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 26-11-2020 द्वारा गाटा सं0 संख्या 513क्षेत्रफल 0.160हे0 भूमि को निरस्त हुये पुन: ग्राम सभा के खाते श्रेणी 5-1/नवीन परती में प्रत्यावर्तित किया जाता है r.k.26-07-22 1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 76/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आकार पत्र-1, आदेश- उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 6-07-22 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22-06-2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की मांग पर ग्राम रूरा अड्डू में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं हाेने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6(2) खलिहान की भूमि गाटा सं0 गाटा सं0 262 रकबा 0.320हे0 में से 0.160हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा सं0 94/1 क्षेत्रफल 0.210हे0 में से 0.160हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है । शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5) /2016 दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5) का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा -59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण ,धारा-77की उपधारा-2के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जायेगा । अत: उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं चॉंदनी सिंह, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन ,अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है ,को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँँ - अनूूसुची- क्रम सं0-1-जिला-जालौन,तहसील- उरई,मौजा-रूरा अड्डूू,श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण-गाटा सं0-262क्षेत्रफल (हे0में)- 0.320हेे0में से 0.160हे0 भूूमि की श्रेणी /प्रकृति 6-2/खलिहान, श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण-गाटा सं0-262 क्षेत्रफल (हे0में)-0.160हे0 भूमि की श्रेणी /प्रकृति 5-1/नवीन परती , क्रम सं0-2- जिला-जालौन तहसील-उरई मौजा-रूरा अड्डू, श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 क्षेत्रफल (हे0में)-0.210हे0 में से 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 5-1/नवीन परती ,श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 रकबा- 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 6-2/खलिहान, विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 r.k.26-07-22 |
00400 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 17 | 1.5750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00444 |
--- / --- / --- |
null |
94/1मि |
0.0500 |
1429फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 8 डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2020 आकार पत्र-1, आदेश, शासनादेश संख्या 740/एक -1-2016-20(5) 2016दिनांक 3-06-2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ०प्र0)अधिनियम संख्या 8 सन 2012 धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक -1-2016 -20(5) 2016 दि0 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए में डॉ0 मन्नार अख्तर आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमी को जो अबतक उपरोक्त दि0 03-06-2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतो / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ क्र0 सं0 1 जिला जालौन तहसील उरई परगना उरई ग्राम रूरा अडडू गाटा सं0 513 क्षेत्रफल 0.170हे0 में से 0.160हे0 श्रेणी अकृषि योग्य भूमि नई परती विवरण- प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत जा रही है - राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामी गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 ग्राम रूरा अड्डू नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु rk. 13-04-22 1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 75/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आदेश- ग्राम स्रा अड्डू परगना व तहसील उरई जनपद जालाैन में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के प्रयोजन हेतु आदेश संख्या 1910/8-डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 26-11-2020 द्वारा गाटा संख्या 513 क्षेत्रफल 0.160हे0 भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनिययम संख्या 8 सन् 2012)की धारा 59 उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 744 /एक-1-2016 -20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1लखनऊ दिनॉंक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकाराें का प्रयोग करते हुये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग)उ0प्र0 के पक्ष में पुनर्ग्रहीत किया गया था । संदर्भित पुनर्ग्रहीत भूमि गाटा सं0 513 क्षेत्रफल 0.160हे0 को निरस्त किये जाने हेतु अपरजिलाधिकारी नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति जनपद जालौन स्थान उरई के पत्र संख्या 629/ए0डी0एम0 (नमामि गंगे) जालौन /2021दिनांक 17-01-2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया है । अत: अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जनपद जालौन स्थान उरई उक्त पत्र के क्रम में सन्दर्भित भूमि विषयक पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 1910/8-डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 26-11-2020 द्वारा गाटा सं0 संख्या 513क्षेत्रफल 0.160हे0 भूमि को निरस्त हुये पुन: ग्राम सभा के खाते श्रेणी 5-1/नवीन परती में प्रत्यावर्तित किया जाता है r.k.26-07-22 1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 76/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आकार पत्र-1, आदेश- उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 6-07-22 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22-06-2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की मांग पर ग्राम रूरा अड्डू में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं हाेने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6(2) खलिहान की भूमि गाटा सं0 गाटा सं0 262 रकबा 0.320हे0 में से 0.160हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा सं0 94/1 क्षेत्रफल 0.210हे0 में से 0.160हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है । शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5) /2016 दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5) का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा -59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण ,धारा-77की उपधारा-2के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जायेगा । अत: उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं चॉंदनी सिंह, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन ,अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है ,को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँँ - अनूूसुची- क्रम सं0-1-जिला-जालौन,तहसील- उरई,मौजा-रूरा अड्डूू,श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण-गाटा सं0-262क्षेत्रफल (हे0में)- 0.320हेे0में से 0.160हे0 भूूमि की श्रेणी /प्रकृति 6-2/खलिहान, श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण-गाटा सं0-262 क्षेत्रफल (हे0में)-0.160हे0 भूमि की श्रेणी /प्रकृति 5-1/नवीन परती , क्रम सं0-2- जिला-जालौन तहसील-उरई मौजा-रूरा अड्डू, श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 क्षेत्रफल (हे0में)-0.210हे0 में से 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 5-1/नवीन परती ,श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 रकबा- 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 6-2/खलिहान, विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 r.k.26-07-22 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00446 |
--- / --- / --- |
null |
262मि |
0.1600 |
1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 76/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आकार पत्र-1, आदेश- उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 6-07-22 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22-06-2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की मांग पर ग्राम रूरा अड्डू में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं हाेने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6(2) खलिहान की भूमि गाटा सं0 गाटा सं0 262 रकबा 0.320हे0 में से 0.160हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा सं0 94/1 क्षेत्रफल 0.210हे0 में से 0.160हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है । शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5) /2016 दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5) का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा -59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण ,धारा-77की उपधारा-2के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जायेगा । अत: उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं चॉंदनी सिंह, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन ,अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है ,को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँँ - अनूूसुची- क्रम सं0-1-जिला-जालौन,तहसील- उरई,मौजा-रूरा अड्डूू,श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण-गाटा सं0-262क्षेत्रफल (हे0में)- 0.320हेे0में से 0.160हे0 भूूमि की श्रेणी /प्रकृति 6-2/खलिहान, श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण-गाटा सं0-262 क्षेत्रफल (हे0में)-0.160हे0 भूमि की श्रेणी /प्रकृति 5-1/नवीन परती , क्रम सं0-2- जिला-जालौन तहसील-उरई मौजा-रूरा अड्डू, श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 क्षेत्रफल (हे0में)-0.210हे0 में से 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 5-1/नवीन परती ,श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 रकबा- 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 6-2/खलिहान, विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 r.k.26-07-22 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1600 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 1.7850 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00401 |
बंजर / / |
|
277 388/1 591 612/2 668 818 828 903 905 907 |
0.0450 0.0040 0.0280 0.0400 0.0400 0.0240 0.0490 0.0810 0.0570 0.5940 |
00401 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 0.9620 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 10 | 0.9620 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00402 |
तालाब / / |
|
282 360 362 364 366 375/1 512 586 633 636 735 636 811 817 826 |
0.6600 0.0320 0.0690 0.0490 1.5540 0.1820 0.0400 0.1700 0.2100 0.5220 0.1300 0.0650 0.1010 0.1820 0.1170 |
00402 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 15 | 4.0830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00403 |
नाला / / |
|
898 899 900 901 906 |
0.0490 0.0730 0.1540 0.0400 1.0070 |
00403 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 1.3230 | 0.0 | ||||||||||||||||
00404 |
नाली / / |
|
9 16 22 24 30 38 51 57 59 67 72 81 91 100 105 115 122 127 133 138 143 147 153 157 162 166 173 179 180 193 195 196 205 213 218 228 230 235 240 250 268 271 286 290 777 782 785 788 803 855 861 865 874 879 881 904 911 915 917 920 935 838/943 564 559 403 693 706 708 738 529 533 535 748 547 551 553 406 414 424 321 677 681 688 690 434 675 427 670 440 442 648 567 401 302 317 326 328 334 337 345 350 398 315 455 464 478 481 468 772 774 470 475 508 495 516 523 525 301 |
0.0770 0.0160 0.0320 0.0360 0.0200 0.0320 0.0160 0.0610 0.0240 0.0280 0.0380 0.0610 0.0570 0.0650 0.0690 0.1130 0.0400 0.0490 0.1050 0.0120 0.0570 0.0200 0.0930 0.1900 0.0280 0.0320 0.0120 0.0200 0.0280 0.0200 0.0240 0.0360 0.0200 0.0200 0.0240 0.1050 0.0120 0.0450 0.0610 0.0610 0.0080 0.0410 0.0530 0.0040 0.0280 0.0160 0.0450 0.0200 0.0280 0.0450 0.0320 0.0490 0.0320 0.0400 0.0360 0.0200 0.0320 0.0200 0.0150 0.0280 0.0650 0.0490 0.1010 0.0360 0.0200 0.0080 0.0280 0.0200 0.0490 0.0320 0.0160 0.0120 0.0610 0.0570 0.0200 0.0160 0.0200 0.0240 0.0240 0.0120 0.0200 0.0280 0.0080 0.0360 0.0570 0.0120 0.0360 0.0400 0.0120 0.0280 0.0400 0.0320 0.0120 0.2180 0.0400 0.1130 0.0360 0.0200 0.0240 0.0530 0.0360 0.0570 0.0200 0.0970 0.0360 0.0200 0.0120 0.0240 0.0240 0.0320 0.0160 0.0160 0.0200 0.0970 0.0570 0.0360 0.0160 0.0400 |
00404 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 118 | 4.6420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 138 | 10.0480 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00405 |
आबादी / / |
|
257 276 281 284/2 363 384 388/2 579 592 595 600 606 608 609 610/2 613 627 628 631 661 666 819/3 822 831 832 612/1 795 |
0.1620 0.1820 0.1500 0.1420 3.1120 0.2230 0.2710 0.0040 0.1940 0.0360 0.0040 0.0450 0.0120 0.2830 5.8400 0.1170 0.0730 0.0280 0.0040 0.4010 0.0040 0.1170 0.0160 0.0080 0.0080 0.0490 0.0400 |
00405 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 27 | 11.5250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00406 |
इमारत मन्दिर / / |
|
597 |
0.0850 |
00406 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0850 | 0.0 | ||||||||||||||||
00407 |
खलिहान / / |
|
252 357 390 780 809 |
0.5220 0.1010 0.4370 0.6800 0.4370 |
1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 76/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आकार पत्र-1, आदेश- उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 6-07-22 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22-06-2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की मांग पर ग्राम रूरा अड्डू में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं हाेने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6(2) खलिहान की भूमि गाटा सं0 गाटा सं0 262 रकबा 0.320हे0 में से 0.160हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा सं0 94/1 क्षेत्रफल 0.210हे0 में से 0.160हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है । शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5) /2016 दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5) का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा -59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण ,धारा-77की उपधारा-2के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जायेगा । अत: उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं चॉंदनी सिंह, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन ,अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है ,को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँँ - अनूूसुची- क्रम सं0-1-जिला-जालौन,तहसील- उरई,मौजा-रूरा अड्डूू,श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण-गाटा सं0-262क्षेत्रफल (हे0में)- 0.320हेे0में से 0.160हे0 भूूमि की श्रेणी /प्रकृति 6-2/खलिहान, श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण-गाटा सं0-262 क्षेत्रफल (हे0में)-0.160हे0 भूमि की श्रेणी /प्रकृति 5-1/नवीन परती , क्रम सं0-2- जिला-जालौन तहसील-उरई मौजा-रूरा अड्डू, श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 क्षेत्रफल (हे0में)-0.210हे0 में से 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 5-1/नवीन परती ,श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 रकबा- 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 6-2/खलिहान, विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 r.k.26-07-22 |
00407 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 2.1770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00408 |
खाद के गड्डे / / |
|
386 387 588 639 814 843 |
0.0200 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 0.0400 |
00408 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.2200 | 0.0 | ||||||||||||||||
00409 |
गढ़ी / / |
|
607 |
0.0080 |
00409 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0080 | 0.0 | ||||||||||||||||
00410 |
चकरोड / / |
|
1 4 8 14 23 25 28 31 47 62 65 70 76 85 86 104 117 130 135 148 158 168 172 178 181 201 209 212 216 237 244 265 288 294 296 298 306 319 333 341 351 354 380 418 393 431 438 445 448 450 459 466 473 482 483 484 489 497 501 503 510 514 520 538 557 563 641 642 652 657 659 664 671 679 684 692 702 719 741 742 752 757 760 767 771 775 800 807 839 844 849 854 863 871 877 884 908 909 912 922 928 931 932 937 |
0.1420 0.0490 0.0650 0.0850 0.0810 0.0930 0.0360 0.0400 0.0810 0.0200 0.0120 0.0570 0.0570 0.0360 0.0360 0.1250 0.0850 0.0890 0.0320 0.1170 0.1090 0.0400 0.0160 0.0360 0.0570 0.0930 0.1050 0.0360 0.0320 0.2390 0.0240 0.0400 0.0610 0.0360 0.0770 0.0320 0.1620 0.0080 0.0400 0.0690 0.0930 0.1300 0.0770 0.0400 0.1050 0.0810 0.0450 0.0240 0.0890 0.0120 0.0650 0.0570 0.0280 0.0200 0.0850 0.0850 0.0360 0.0160 0.0650 0.0450 0.0120 0.0650 0.0650 0.0530 0.1170 0.0400 0.0120 0.0200 0.1090 0.0200 0.0970 0.0200 0.0280 0.0240 0.0530 0.1130 0.0120 0.0240 0.0810 0.0730 0.0770 0.1010 0.0280 0.1980 0.0490 0.0490 0.0450 0.0610 0.0160 0.0160 0.2230 0.0160 0.0360 0.0530 0.0650 0.0770 0.0200 0.0240 0.0610 0.0770 0.0200 0.0530 0.1050 0.0320 |
00410 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 104 | 6.3880 | 0.0 | ||||||||||||||||
00411 |
प्राइमरी पाठशाला / / |
|
596 604 |
0.0770 0.4370 |
00411 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00412 |
रास्ता / / |
|
356/2 284/1 389 409 461 528 572 601 661 573/2 |
0.0850 0.7370 0.2470 0.4050 0.1300 0.0400 0.1050 0.1250 1.4770 0.0280 |
00412 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 3.3790 | 0.0 | ||||||||||||||||
00413 |
सैक्टर रोड / / |
|
96 140 415 867 |
0.2060 0.2350 0.5590 0.3240 |
00414 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.3240 | 0.0 | ||||||||||||||||
00414 |
हड़बार / / |
|
375/2 394 |
0.0810 0.0810 |
00413 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1620 | 0.0 | ||||||||||||||||
00445 |
--- / --- / --- |
null |
94/1मि |
0.1600 |
1429फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 8 डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक 26 नवम्बर 2020 आकार पत्र-1, आदेश, शासनादेश संख्या 740/एक -1-2016-20(5) 2016दिनांक 3-06-2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ०प्र0)अधिनियम संख्या 8 सन 2012 धारा -59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 741/एक -1-2016 -20(5) 2016 दि0 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए में डॉ0 मन्नार अख्तर आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमी को जो अबतक उपरोक्त दि0 03-06-2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतो / स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबंधन में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ क्र0 सं0 1 जिला जालौन तहसील उरई परगना उरई ग्राम रूरा अडडू गाटा सं0 513 क्षेत्रफल 0.170हे0 में से 0.160हे0 श्रेणी अकृषि योग्य भूमि नई परती विवरण- प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत जा रही है - राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामी गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 ग्राम रूरा अड्डू नलकूप पाईप पेयजल योजना हेतु rk. 13-04-22 1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 75/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आदेश- ग्राम स्रा अड्डू परगना व तहसील उरई जनपद जालाैन में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 के प्रयोजन हेतु आदेश संख्या 1910/8-डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 26-11-2020 द्वारा गाटा संख्या 513 क्षेत्रफल 0.160हे0 भूमि को उ0 प्र0 राजस्व संहिता 2006 (उ0प्र0 अधिनिययम संख्या 8 सन् 2012)की धारा 59 उपधारा 4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 744 /एक-1-2016 -20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1लखनऊ दिनॉंक 03 जून 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकाराें का प्रयोग करते हुये राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा जलापूर्ति विभाग)उ0प्र0 के पक्ष में पुनर्ग्रहीत किया गया था । संदर्भित पुनर्ग्रहीत भूमि गाटा सं0 513 क्षेत्रफल 0.160हे0 को निरस्त किये जाने हेतु अपरजिलाधिकारी नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति जनपद जालौन स्थान उरई के पत्र संख्या 629/ए0डी0एम0 (नमामि गंगे) जालौन /2021दिनांक 17-01-2022 के माध्यम से अनुरोध किया गया है । अत: अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति जनपद जालौन स्थान उरई उक्त पत्र के क्रम में सन्दर्भित भूमि विषयक पुनर्ग्रहण आदेश संख्या 1910/8-डी0एल0आर0 सी0 दिनांक 26-11-2020 द्वारा गाटा सं0 संख्या 513क्षेत्रफल 0.160हे0 भूमि को निरस्त हुये पुन: ग्राम सभा के खाते श्रेणी 5-1/नवीन परती में प्रत्यावर्तित किया जाता है r.k.26-07-22 1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 76/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आकार पत्र-1, आदेश- उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 6-07-22 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22-06-2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की मांग पर ग्राम रूरा अड्डू में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं हाेने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6(2) खलिहान की भूमि गाटा सं0 गाटा सं0 262 रकबा 0.320हे0 में से 0.160हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा सं0 94/1 क्षेत्रफल 0.210हे0 में से 0.160हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है । शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5) /2016 दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5) का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा -59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण ,धारा-77की उपधारा-2के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जायेगा । अत: उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं चॉंदनी सिंह, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन ,अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है ,को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँँ - अनूूसुची- क्रम सं0-1-जिला-जालौन,तहसील- उरई,मौजा-रूरा अड्डूू,श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण-गाटा सं0-262क्षेत्रफल (हे0में)- 0.320हेे0में से 0.160हे0 भूूमि की श्रेणी /प्रकृति 6-2/खलिहान, श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण-गाटा सं0-262 क्षेत्रफल (हे0में)-0.160हे0 भूमि की श्रेणी /प्रकृति 5-1/नवीन परती , क्रम सं0-2- जिला-जालौन तहसील-उरई मौजा-रूरा अड्डू, श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 क्षेत्रफल (हे0में)-0.210हे0 में से 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 5-1/नवीन परती ,श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 रकबा- 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 6-2/खलिहान, विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 r.k.26-07-22 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1600 | 0.0 | ||||||||||||||||
00447 |
--- / --- / --- |
null |
262मि |
0.1600 |
1430फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई पत्रांक 76/ 8- डी0 एल0 आर0 सी0 दिनांक जुलाई 23, 2022 आकार पत्र-1, आदेश- उपजिलाधिकारी उरई की आख्या दिनांक 6-07-22 एवं भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू के प्रस्ताव दिनांक 22-06-2022 द्वारा ग्राम रूरा अड्डू में पानी की टंकी बनाये जाने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0 प्र0 की मांग पर ग्राम रूरा अड्डू में उपयुक्त स्थान पर सामान्य श्रेणी की भूमि उपलब्ध नहीं हाेने एवं परियोजना की लोक उपयोगिता होने पर श्रेणी-6(2) खलिहान की भूमि गाटा सं0 गाटा सं0 262 रकबा 0.320हे0 में से 0.160हे0 को ग्राम में ही अन्यत्र स्थान पर उपलब्ध श्रेणी-5(1) की भूमि गाटा सं0 94/1 क्षेत्रफल 0.210हे0 में से 0.160हे0 नवीन परती से विनिमय के आधार पर अनुज्ञा चाही गयी है । शासनादेश संख्या 11/2020/689/एक-1-2020-20(5) /2016 दिनांक 6 जुलाई 2020 एवं राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020-20(5) का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा -59 की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण ,धारा-77की उपधारा-2के अधीन लोक उपयोगिता की श्रेेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और धारा 101(2) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशाओं में राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण/श्रेणी परिवर्तन नि:शुल्क किया जायेगा । अत: उपरोक्त शासनादेशों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं चॉंदनी सिंह, आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन ,अद्योलिखित भूमि को जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6(2) के रूप में राजस्व अभिलेखों में अंकित है ,को भूमि प्रबन्धक समिति रूरा अड्डू द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी उरई द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि को वापिस अपने अधिकार में लेकर विनिमय करने हेेतु श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करती हूँँ - अनूूसुची- क्रम सं0-1-जिला-जालौन,तहसील- उरई,मौजा-रूरा अड्डूू,श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण-गाटा सं0-262क्षेत्रफल (हे0में)- 0.320हेे0में से 0.160हे0 भूूमि की श्रेणी /प्रकृति 6-2/खलिहान, श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण-गाटा सं0-262 क्षेत्रफल (हे0में)-0.160हे0 भूमि की श्रेणी /प्रकृति 5-1/नवीन परती , क्रम सं0-2- जिला-जालौन तहसील-उरई मौजा-रूरा अड्डू, श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 क्षेत्रफल (हे0में)-0.210हे0 में से 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 5-1/नवीन परती ,श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण- गाटा सं0-94/1 रकबा- 0.160हे0 भूमि की श्रेणी/प्रकृति- 6-2/खलिहान, विवरण-(प्रयोजन जिसके लिये भूमि का श्रेणी परिवर्तन किया जा रहा है) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) उ0प्र0 r.k.26-07-22 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1600 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 164 | 26.1020 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00415 |
कब्रिस्तान / / |
|
367 834 |
0.0280 0.1380 |
00415 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00416 |
मरघट / / |
|
786 891 892 |
0.4900 0.1130 0.0890 |
00416 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.6920 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.8580 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00417 |
पंजाबा / / |
|
812 816 |
0.0200 0.1170 |
00417 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1370 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1370 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 338 | 39.8920 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |