राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 151310 |
ग्राम का नाम : | सोनई परवई |
तहसील : | जालौन |
जनपद : | जालौन |
फसली वर्ष : | 1430-1435 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 151310
ग्राम का नाम : सोनई परवई
तहसील : जालौन
जनपद : जालौन
फसली वर्ष :1430-1435
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00123 |
वृजेश कुमार / रामप्रकाश / नि. ग्राम अशोक कुमार / रामप्रकाश / नि. ग्राम यतेन्द्र कुमार उ र्फ वव्लू / रामप्रकाश / नि. ग्राम योगेन्द्रकुमार उर्फ पंकज / रामप्रकाश / नि. ग्राम अरूणकुमारउर्फ राजू ना0वा017वर्ष / रामप्रकाश सं0 वृजेशकुमार / नि. ग्राम बीरेन्द्र कुमार / नाथूराम / नि. ग्राम महेन्द्र कुमार / नाथूराम / नि. ग्राम राहुल कुमार / नाथूराम / नि. ग्राम खिमादेवी / स्व0 नाथूराम / नि. ग्राम |
1392फ0 |
83 |
0.3240 |
1393फ0 वआदेश श्रीमान अतिरिक्त जिलाधिकारी महोदय जालौन मु.न.221/84-85धारा 198(4) मौजा सोनईपरवई पर.जालौन अगनू वनाम मुरली आदि में पारित आदेशदि0 1-10-85क के अनुसार तह.आख्या देखी प्रथम दृष्टतया आवंटन मे नियमो का अनुपालन किया गया प्रतीत नही होता है अथवा इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण अथवा बाद के निस्तारण तक जो पहले ही आवंटित भूमि को जोतने से रोका जाता है S.D. 13-6-86 |
00121 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3240 | 3.8 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.3240 | 3.80 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00124 |
नवीन परती / / |
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152 153 234 |
0.3640 0.4050 0.0810 |
1418फ0 कार्यालय जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई - पत्रांक - 18 डी0एल0 आर0सी0 दि0 23 जुलाई 2010 - शाशनादेश सं0 68/3-2(6)/1979-रा-1दि005सितम्बर 1986 का आंशिक परिस्कार करते हुये व उ0प्र0ज0वि0 एवम भूमि व्यवस्था अधि0 1950 (उ0प्र0अधिनियम सं0 01-1951)की उपधारा 117की उपधारा -6 के द्धारा प्राप्त शक्ती का प्रयोग करके तथा शाशकीय अधिसूचना सं0 258/रा-1-16(1 )/73दि0 07.05.1981 द्धारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै सौरभ बाबू आई0ए0एस0 जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई निम्नांकित भूमि को जो अबतक उपरोक्त दि005.09.1986 के शाशनादेश क ेअनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लखित गांव सभा /स्थानीय प्राधिकारियों में निहित थी फिर से अपने अधिकार में लेता हूं क्रम सं01, जिला व तह0 व पर0 जालौन , ग्राम सोनई परवई , गांव सभा /स्थानीय प्राधिकारी - औरेखी ,प्लाटसं0-153,प्रयुक्त क्षे0फ0 हैक्टेयर में - 0.405है0 में से 0.030है0, प्रयोजन जिसके लिये भूमि ली जा रही है -डा0 अम्बेडकर सामुदायिक विकास केन्द्र सोनई परवई के निर्माण हेतु sd.29.07.10 |
00122 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00125 |
बजंर / / |
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188 221 263 266 |
0.0890 0.1540 0.0100 0.1540 |
1428फ0 व आदेश जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सख्यां सं0 687/एक-1-2020-20 5 -2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता धारा 59 की उपधारा -2 मे उल्लिखित भूमियो /वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा -2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी मे परिवर्तन करने की शक्तियां र्और धारा 101-2 के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां ,उन दशाओ मे राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो ,कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहण /श्रेणी परिवर्तन निशुल्क किया जायेगा । अत: उपरौकत शासनादेशो मे प्रदत्त शक्तियाे का प्रयाेग करते हुये मै डा0 मन्नान अख्तर ,जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई आधोलिखित भूमि जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप मे राजस्व अभिलेखो मे अंकित है ,को भूमि प्रबन्ध समिति सोनई परवई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत किये जाने का आदेश प्रदान करता हॅू । भूमि का विवरण निम्न प्रकार है - क्रम सं -1 जिला -जालौन तहसील - जालौन परगना - जालौन -ग्राम सोनई परबई श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 6-3 खलिहान भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 5-1 वंजर श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 5-1 वंजर भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 6-3 खलिहान नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 । sd 29-01-2021 |
00123 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.4070 | 0.0 | ||||||||||||||||
00141 |
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1428फ0 |
151/1 |
0.1600 |
1428फ0 व आदेश जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सख्यां सं0 687/एक-1-2020-20 5 -2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता धारा 59 की उपधारा -2 मे उल्लिखित भूमियो /वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा -2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी मे परिवर्तन करने की शक्तियां र्और धारा 101-2 के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां ,उन दशाओ मे राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो ,कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहण /श्रेणी परिवर्तन निशुल्क किया जायेगा । अत: उपरौकत शासनादेशो मे प्रदत्त शक्तियाे का प्रयाेग करते हुये मै डा0 मन्नान अख्तर ,जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई आधोलिखित भूमि जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप मे राजस्व अभिलेखो मे अंकित है ,को भूमि प्रबन्ध समिति सोनई परवई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत किये जाने का आदेश प्रदान करता हॅू । भूमि का विवरण निम्न प्रकार है - क्रम सं -1 जिला -जालौन तहसील - जालौन परगना - जालौन -ग्राम सोनई परबई श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 6-3 खलिहान भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 5-1 वंजर श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 5-1 वंजर भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 6-3 खलिहान नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 । sd 29-01-2021 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1600 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 1.4170 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00126 |
नाला / / |
|
35 37 39 41 78 82 91 93 104 127 157 177 186 189 191 193 195 197 230 235 264 270 272 274 168 |
0.2390 0.0810 1.0190 0.1300 0.5830 0.1340 0.3080 0.0320 1.1330 0.3040 0.3600 0.2430 0.0970 0.2270 0.1620 0.0160 0.1900 0.5670 0.0810 0.0810 0.1380 0.0650 0.0200 0.0690 0.0690 |
00124 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 25 | 6.3480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00127 |
नाली / / |
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4 6 15 57 60 63 67 87 120 122 124 131 135 140 142 144 146 160 163 206 219 227 239 242 254 260 280 284 286 288 293 298 301 306 315 236 |
0.0200 0.0240 0.0360 0.0120 0.0160 0.0530 0.1900 0.0240 0.0160 0.0160 0.0490 0.0200 0.1010 0.0280 0.0400 0.0080 0.0120 0.0400 0.0200 0.0200 0.0200 0.0320 0.0440 0.0440 0.0240 0.0320 0.0530 0.0280 0.0400 0.0160 0.0280 0.0930 0.0200 0.0730 0.0240 0.0200 |
00125 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 36 | 1.3360 | 0.0 | ||||||||||||||||
00128 |
बम्बा / / |
|
65 |
0.8410 |
00126 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.8410 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 62 | 8.5250 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00129 |
आवादी / / |
|
176 |
1.8940 |
00127 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.8940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00130 |
चकरोड / / |
|
1 8 17 20 27 59 64 66 85 95 113 116 126 136 150 204 214 217 223 248 252 258 259 261 275 277 283 290 295 297 305 316 |
0.1660 0.1700 0.0570 0.0320 0.0200 0.0400 0.0610 0.2390 0.0640 0.0160 0.0690 0.0730 0.0530 0.0810 0.0400 0.0320 0.0450 0.0200 0.0360 0.0160 0.0320 0.0650 0.0970 0.1740 0.1050 0.0530 0.1820 0.0770 0.1500 0.1010 0.1500 0.0730 |
00128 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 32 | 2.5890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00131 |
रास्ता / / |
|
101 115 155 159 173 179 232 238 |
0.0850 0.1460 0.2750 0.5470 0.0400 0.0850 0.0610 0.7280 |
00129 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.9670 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 41 | 6.4500 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00132 |
कुम्हार मिटटी / / |
|
182 |
0.0890 |
00130 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00133 |
खलियान / / |
1386फ0 |
151. |
1.0540 |
1428फ0 व आदेश जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सख्यां सं0 687/एक-1-2020-20 5 -2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता धारा 59 की उपधारा -2 मे उल्लिखित भूमियो /वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा -2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी मे परिवर्तन करने की शक्तियां र्और धारा 101-2 के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां ,उन दशाओ मे राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो ,कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहण /श्रेणी परिवर्तन निशुल्क किया जायेगा । अत: उपरौकत शासनादेशो मे प्रदत्त शक्तियाे का प्रयाेग करते हुये मै डा0 मन्नान अख्तर ,जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई आधोलिखित भूमि जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप मे राजस्व अभिलेखो मे अंकित है ,को भूमि प्रबन्ध समिति सोनई परवई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत किये जाने का आदेश प्रदान करता हॅू । भूमि का विवरण निम्न प्रकार है - क्रम सं -1 जिला -जालौन तहसील - जालौन परगना - जालौन -ग्राम सोनई परबई श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 6-3 खलिहान भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 5-1 वंजर श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 5-1 वंजर भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 6-3 खलिहान नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 । sd 29-01-2021 |
00131 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.0540 | 0.0 | ||||||||||||||||
00134 |
खाद के गडढे / / |
|
154 158 169 175 |
0.1210 0.3680 0.0810 0.1210 |
00132 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.6910 | 0.0 | ||||||||||||||||
00135 |
मरघट / / |
|
180 |
0.2430 |
00133 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2430 | 0.0 | ||||||||||||||||
00136 |
मिट्टी खोदने का स्थान / / |
|
178 |
0.1620 |
00134 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1620 | 0.0 | ||||||||||||||||
00137 |
स्कूल फार्म / / |
|
233 |
0.0890 |
00135 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00138 |
हडवार / / |
|
181 |
0.0400 |
00136 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00140 |
--- / --- / --- |
1428फ0 |
263/1 |
0.1600 |
1428फ0 व आदेश जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 13.01.2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना सख्यां सं0 687/एक-1-2020-20 5 -2016 दिनांक 06.07.2020 के द्वारा उ0प्र0राजस्व संहिता धारा 59 की उपधारा -2 मे उल्लिखित भूमियो /वस्तुओ के पुर्नग्रहण धारा 77 की उपधारा -2 के अधीन लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी मे परिवर्तन करने की शक्तियां र्और धारा 101-2 के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां ,उन दशाओ मे राज्य के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हो ,कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है । साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि का पुर्नग्रहण /श्रेणी परिवर्तन निशुल्क किया जायेगा । अत: उपरौकत शासनादेशो मे प्रदत्त शक्तियाे का प्रयाेग करते हुये मै डा0 मन्नान अख्तर ,जिलाधिकारी जालौन स्थान उरई आधोलिखित भूमि जो अब तक सुरक्षित श्रेणी 6-4 के रूप मे राजस्व अभिलेखो मे अंकित है ,को भूमि प्रबन्ध समिति सोनई परवई द्वारा पारित प्रस्ताव तथा तहसीलदार व उपजिलाधिकारी जालौन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को दृष्टिगत कर उक्त भूमि का श्रेणी परिवर्तन करते हुये निम्नवत किये जाने का आदेश प्रदान करता हॅू । भूमि का विवरण निम्न प्रकार है - क्रम सं -1 जिला -जालौन तहसील - जालौन परगना - जालौन -ग्राम सोनई परबई श्रेणी परिवर्तन के पूर्व प्रस्तावित भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 6-3 खलिहान भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 5-1 वंजर श्रेणी परिवर्तन के उपरान्त उक्त भूमि का विवरण - गाटा सं0 151 रक्वा 0.160हे0 भूमि की श्रेणी 5-1 वंजर भूमि व गाटा सं0263 रक्वा 0.160हे0 श्रेणी 6-3 खलिहान नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उ0प्र0 । sd 29-01-2021 |
null | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1600 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 11 | 2.5280 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 123 | 19.2440 | 3.80 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |