राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 139623 |
ग्राम का नाम : | कौशिया |
तहसील : | सवायजपुर |
जनपद : | हरदोई |
फसली वर्ष : | 1426-1431 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 139623
ग्राम का नाम : कौशिया
तहसील : सवायजपुर
जनपद : हरदोई
फसली वर्ष :1426-1431
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । | |||||||||||||||||||
00001 |
स्कूल फार्म / / |
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105मि. |
1.1930 |
00001 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.1930 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 1.1930 | 0.00 | ||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00229 |
कल्लू / हरिपाल / नि. ग्राम |
1414फ. |
106/1मि. |
0.2150 |
00214 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2150 | 1.5 | ||||||||||||||||
00230 |
जौहरी / महताब / नि. ग्राम |
1403फ. |
126मि. |
0.4300 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4300 | 3.15 | ||||||||||||||||
00231 |
वीरेन्द्र पाल / भिक्खा / नि. ग्राम सुरेन्द्र पाल / भिक्खा / नि. ग्राम टीकाराम / भिक्खा / नि. ग्राम |
1375फ. |
126मि. |
0.4300 |
वरूये बन्धक पत्र द्वारा शाखा प्रबन्धक आर्यावर्त बैंक शाखा रूपापुर आराजी ग्राम कौशिया के खातेदार टीकाराम पुत्र भिक्खा की खाता सं. ५३, १७५, १७६, २०७, २३१ की भूमि बैंक से रू. १५००००/- ऋण लेने के कारण बंधक की जाती है। ह.आर.के. २०/२/२०२१ |
00216 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.4300 | 3.15 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 1.0750 | 7.80 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। | |||||||||||||||||||
00232 |
जंगल ढाक / / |
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106 114मि. 158 242/9 |
0.7330 0.7590 0.0630 0.2680 |
कार्यालय जिलाधिकारी हरदाेई पत्रांक सं० ८२७ /७-भूलेख /भू० विनिमय-२८-गंगा एक्सप्रेस वे /२०२०-२१ दिनांक १८.०७.२०२१ शासनादेश सं० -६८९/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ राजस्व अनुभाग -१ लखनऊ दिं० ६.०७.२०२० द्वारा उ०प्र०रा०संहि० २००६ की धारा ५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमियाें /वस्तुओं के पुर्नग्रहण , धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन,करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशांओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो , सम्बन्धित जनपदाें के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणें में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन , पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी , की अधिसूचना उ०प्र० शा० रा० अनुभाग -१ के पत्र सं० -६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ लखनऊ दि० ०६.०७.२०१६ द्वारा अधिसूचित गया है कि उ० प्र० साधारण ख्ाण्ड अधिनियम -१९०४ (उ०प्र० अधिनियम सं० १ सन् १९०४) की धाारा २१ के साथ पठित उ०प्र०रा० संहि० ,२००६ (उ०प्र०अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा २१९ के अधीन शक्तियों और अधिसूचना सं० ७४०/एक -१-२०१६-२० (५) -२०१६ दि० ०३.०६.२०१६ का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को उक्त अधिनियम सं०८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधारा (२) के खण्ड (एक) , (दो),(तीन) , (चार) ,(पांच) तथा (छ:) में विनिर्दिष्ट सभी या इसी वस्त को वापस लेने की , उक्त अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधाारा (४) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ऐसी लोकउपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा १०१ (२) के परन्तुक शक्तियां उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड (५) के भाग -१ के परिशिष्ट -९ में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो प्रत्यायोजित करती है । उपर्युक्त शासनादेशों के अनुपालन में मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई लोकप्रयोजन हेतु उपजिलाधिकारी सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या /प्रस्ताव के क्रम में चकमार्ग/सड़क/रास्ता/नाली/तालाब/जंगल ढाक की सुरक्षित भूमि का विनिमय बंजर भूमि ग्राम सभा उ०प्र० सरकार की भूमि से निम्नवत करता हूं ग्राम कौशिया पर० पाली की गाटा सं० २४०/०.०४८५ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०४८५ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/०.०५५६ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०५५६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २६५/०.०५२२ श्रेणी चकरोड ६-२ गाटा सं० १३१मि/०.०४०९ व गाटा सं० ३००मि/०.०११३ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २५६/०.०१४० श्रेणी चकरोड का विनिमय गाटा सं० ३००/०.०१४० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५६/०.०१२० श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि० /०.०१२० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११९/०.०४९० श्रेणी रास्ता ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.०४९० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७२/०.०१२६ श्रेणी सड़क ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि/०.०१२६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/३६७/०.०११९ श्रेणी गूल नाली ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.००८१ व गाटा सं० २८३मि/०.००३८ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७१/०.०१७४ श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.०१७४ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५४/०.१२६० श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१२६० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११४/०.१६७० श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१६७० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५८/०.०४५४ श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि/०.०४५४ श्रेणी ५-३ ड बंजर में विनिमय किया जाता है । अंकित हो ह० आर० के० २१.०८.२०२१ १४२९ फसली आदेसानुसार श्रीमान जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पत्र सं० १५९३/७-भू०पुर्न०-/२०२१-२२ आदेश दि० २३/१०/२०२१ के अनुपालन में शासनादेश सं० २५८/रा-१/१६(१)-१९७३ दि० ०५.०३.७४ का आंशिक पारिश्कार करते हुए और उ०प्र०रा०संहि० २००६(उ०प्र०रा०अधि०-८ सन २०१२) की धारा ५९ की उप धारा(४) के खण्ड (ग) उ०प्र०रा०संहि० नियमावली २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० -६८ (३) ३-२ (६)/१९७९-राजस्व-१ दिनांक १.०७.१९८३ में प्रति निहित अधिकाराें का उपयाेग करते हुए मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर जनपद हरदोई में निहित थी को फिर से अपने अधिकार मेें लेता हूं। ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर की खतौनी सन् १४२६ -१४३१ फसली की खाता संख्या २३२ पर दर्ज गाटा सं० ११४मि./ ०.७५९० हे० में से ०.१६७० , १५८/०.०६३० में से ०.०४५४ व खाता सं० २३४ की गाटा सं० १९४/३६७/०.०७६० में से ०.०११९ व खाता सं० २३५ की गाटा सं० १५४/०.१२६० हे० व गाटा सं० २७१/०.१४५० हे० में से ०.०१७४ व खाता सं० २३७ की गाटा सं० १२९/०.०१३० हे० में से ०.०१२० हे० , गाटा सं० १९४/०.०९९० हे० में से ०.०५५६, गाटा सं० २४०/०.०७९० हे० में से ०.०४८५ हे०, गाटा सं० २५६/०.१०७० हे० में से ०.०१४० हे० , गाटा सं० २६५/०.१२१० हे० में से ०.०५२२, खाता सं० २३९ की गाटा सं० ११९/ ०.५४४० हे० में से ०.०४९० हे० कुल ११ किता रकवा ०.५९९० हे० भूमि बंजर भूमि से खारिज कर गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ०प्र० शासन के निवर्तन हेतु पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है। अंकित हो ह० आर० के० ३१.१२.२०२१ |
00217 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.8230 | 0.0 | ||||||||||||||||
00233 |
बंजर / / |
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71मि. 131 283 300 |
0.0060 0.1450 0.4770 0.1070 |
१४२९ फसली आदेसानुसार श्रीमान जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पत्र सं० ४२०/७-भू०पुर्न०-/२०२१-२२ आदेश दि० १४/०६/२०२१ के अनुपालन में शासनादेश सं० २५८/रा-१/१६(१)-१९७३ दि० ०५.०३.७४ का आंशिक पारिश्कार करते हुए और उ०प्र०रा०संहि० २००६(उ०प्र०रा०अधि०-८ सन २०१२) की धारा ५९ की उप धारा(४) के खण्ड (ग) उ०प्र०रा०संहि० नियमावली २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० -६८ (३) ३-२ (६)/१९७९-राजस्व-१ दिनांक १.०७.१९८३ में प्रति निहित अधिकाराें का उपयाेग करते हुए मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो ग्राम खितौली पर० पाली तह० सवायजपुर जनपद हरदोई में निहित थी को फिर से अपने अधिकार मेें लेता हूं। ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर की खतौनी सन् १४२६ -१४३१ फसली की खाता संख्या २३३ पर दर्ज गाटा सं० २८३/ ०.४७७० में से ०.१११८ हे० भूमि बंजर भूमि से खारिज कर गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ०प्र० शासन के निवर्तन हेतु पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है। अंकित हो ह० आर० के० ०३.०६.२०२१ कार्यालय जिलाधिकारी हरदाेई पत्रांक सं० ८२७ /७-भूलेख /भू० विनिमय-२८-गंगा एक्सप्रेस वे /२०२०-२१ दिनांक १८.०७.२०२१ शासनादेश सं० -६८९/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ राजस्व अनुभाग -१ लखनऊ दिं० ६.०७.२०२० द्वारा उ०प्र०रा०संहि० २००६ की धारा ५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमियाें /वस्तुओं के पुर्नग्रहण , धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन,करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशांओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो , सम्बन्धित जनपदाें के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणें में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन , पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी , की अधिसूचना उ०प्र० शा० रा० अनुभाग -१ के पत्र सं० -६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ लखनऊ दि० ०६.०७.२०१६ द्वारा अधिसूचित गया है कि उ० प्र० साधारण ख्ाण्ड अधिनियम -१९०४ (उ०प्र० अधिनियम सं० १ सन् १९०४) की धाारा २१ के साथ पठित उ०प्र०रा० संहि० ,२००६ (उ०प्र०अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा २१९ के अधीन शक्तियों और अधिसूचना सं० ७४०/एक -१-२०१६-२० (५) -२०१६ दि० ०३.०६.२०१६ का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को उक्त अधिनियम सं०८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधारा (२) के खण्ड (एक) , (दो),(तीन) , (चार) ,(पांच) तथा (छ:) में विनिर्दिष्ट सभी या इसी वस्त को वापस लेने की , उक्त अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधाारा (४) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ऐसी लोकउपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा १०१ (२) के परन्तुक शक्तियां उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड (५) के भाग -१ के परिशिष्ट -९ में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो प्रत्यायोजित करती है । उपर्युक्त शासनादेशों के अनुपालन में मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई लोकप्रयोजन हेतु उपजिलाधिकारी सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या /प्रस्ताव के क्रम में चकमार्ग/सड़क/रास्ता/नाली/तालाब/जंगल ढाक की सुरक्षित भूमि का विनिमय बंजर भूमि ग्राम सभा उ०प्र० सरकार की भूमि से निम्नवत करता हूं ग्राम कौशिया पर० पाली की गाटा सं० २४०/०.०४८५ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०४८५ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/०.०५५६ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०५५६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २६५/०.०५२२ श्रेणी चकरोड ६-२ गाटा सं० १३१मि/०.०४०९ व गाटा सं० ३००मि/०.०११३ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २५६/०.०१४० श्रेणी चकरोड का विनिमय गाटा सं० ३००/०.०१४० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५६/०.०१२० श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि० /०.०१२० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११९/०.०४९० श्रेणी रास्ता ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.०४९० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७२/०.०१२६ श्रेणी सड़क ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि/०.०१२६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/३६७/०.०११९ श्रेणी गूल नाली ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.००८१ व गाटा सं० २८३मि/०.००३८ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७१/०.०१७४ श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.०१७४ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५४/०.१२६० श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१२६० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११४/०.१६७० श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१६७० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५८/०.०४५४ श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि/०.०४५४ श्रेणी ५-३ ड बंजर में विनिमय किया जाता है । अंकित हो ह० आर० के० २१.०८.२०२१ |
00218 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.7350 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 2.5580 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00234 |
गूल (नाली) / / |
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61 73 290 314 317 350 351 194/367 |
0.0900 0.0380 0.0640 0.0380 0.0510 0.0250 0.0510 0.0760 |
कार्यालय जिलाधिकारी हरदाेई पत्रांक सं० ८२७ /७-भूलेख /भू० विनिमय-२८-गंगा एक्सप्रेस वे /२०२०-२१ दिनांक १८.०७.२०२१ शासनादेश सं० -६८९/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ राजस्व अनुभाग -१ लखनऊ दिं० ६.०७.२०२० द्वारा उ०प्र०रा०संहि० २००६ की धारा ५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमियाें /वस्तुओं के पुर्नग्रहण , धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन,करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशांओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो , सम्बन्धित जनपदाें के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणें में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन , पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी , की अधिसूचना उ०प्र० शा० रा० अनुभाग -१ के पत्र सं० -६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ लखनऊ दि० ०६.०७.२०१६ द्वारा अधिसूचित गया है कि उ० प्र० साधारण ख्ाण्ड अधिनियम -१९०४ (उ०प्र० अधिनियम सं० १ सन् १९०४) की धाारा २१ के साथ पठित उ०प्र०रा० संहि० ,२००६ (उ०प्र०अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा २१९ के अधीन शक्तियों और अधिसूचना सं० ७४०/एक -१-२०१६-२० (५) -२०१६ दि० ०३.०६.२०१६ का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को उक्त अधिनियम सं०८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधारा (२) के खण्ड (एक) , (दो),(तीन) , (चार) ,(पांच) तथा (छ:) में विनिर्दिष्ट सभी या इसी वस्त को वापस लेने की , उक्त अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधाारा (४) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ऐसी लोकउपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा १०१ (२) के परन्तुक शक्तियां उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड (५) के भाग -१ के परिशिष्ट -९ में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो प्रत्यायोजित करती है । उपर्युक्त शासनादेशों के अनुपालन में मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई लोकप्रयोजन हेतु उपजिलाधिकारी सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या /प्रस्ताव के क्रम में चकमार्ग/सड़क/रास्ता/नाली/तालाब/जंगल ढाक की सुरक्षित भूमि का विनिमय बंजर भूमि ग्राम सभा उ०प्र० सरकार की भूमि से निम्नवत करता हूं ग्राम कौशिया पर० पाली की गाटा सं० २४०/०.०४८५ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०४८५ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/०.०५५६ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०५५६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २६५/०.०५२२ श्रेणी चकरोड ६-२ गाटा सं० १३१मि/०.०४०९ व गाटा सं० ३००मि/०.०११३ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २५६/०.०१४० श्रेणी चकरोड का विनिमय गाटा सं० ३००/०.०१४० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५६/०.०१२० श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि० /०.०१२० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११९/०.०४९० श्रेणी रास्ता ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.०४९० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७२/०.०१२६ श्रेणी सड़क ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि/०.०१२६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/३६७/०.०११९ श्रेणी गूल नाली ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.००८१ व गाटा सं० २८३मि/०.००३८ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७१/०.०१७४ श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.०१७४ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५४/०.१२६० श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१२६० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११४/०.१६७० श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१६७० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५८/०.०४५४ श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि/०.०४५४ श्रेणी ५-३ ड बंजर में विनिमय किया जाता है । अंकित हो ह० आर० के० २१.०८.२०२१ १४२९ फसली आदेसानुसार श्रीमान जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पत्र सं० १५९३/७-भू०पुर्न०-/२०२१-२२ आदेश दि० २३/१०/२०२१ के अनुपालन में शासनादेश सं० २५८/रा-१/१६(१)-१९७३ दि० ०५.०३.७४ का आंशिक पारिश्कार करते हुए और उ०प्र०रा०संहि० २००६(उ०प्र०रा०अधि०-८ सन २०१२) की धारा ५९ की उप धारा(४) के खण्ड (ग) उ०प्र०रा०संहि० नियमावली २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० -६८ (३) ३-२ (६)/१९७९-राजस्व-१ दिनांक १.०७.१९८३ में प्रति निहित अधिकाराें का उपयाेग करते हुए मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर जनपद हरदोई में निहित थी को फिर से अपने अधिकार मेें लेता हूं। ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर की खतौनी सन् १४२६ -१४३१ फसली की खाता संख्या २३२ पर दर्ज गाटा सं० ११४मि./ ०.७५९० हे० में से ०.१६७० , १५८/०.०६३० में से ०.०४५४ व खाता सं० २३४ की गाटा सं० १९४/३६७/०.०७६० में से ०.०११९ व खाता सं० २३५ की गाटा सं० १५४/०.१२६० हे० व गाटा सं० २७१/०.१४५० हे० में से ०.०१७४ व खाता सं० २३७ की गाटा सं० १२९/०.०१३० हे० में से ०.०१२० हे० , गाटा सं० १९४/०.०९९० हे० में से ०.०५५६, गाटा सं० २४०/०.०७९० हे० में से ०.०४८५ हे०, गाटा सं० २५६/०.१०७० हे० में से ०.०१४० हे० , गाटा सं० २६५/०.१२१० हे० में से ०.०५२२, खाता सं० २३९ की गाटा सं० ११९/ ०.५४४० हे० में से ०.०४९० हे० कुल ११ किता रकवा ०.५९९० हे० भूमि बंजर भूमि से खारिज कर गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ०प्र० शासन के निवर्तन हेतु पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है। अंकित हो ह० आर० के० ३१.१२.२०२१ |
00219 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.4330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00235 |
तालाब / / |
|
81/3 116 148मि. 154 271 330/4 323 127मि. 330/5 |
0.3670 0.6580 0.2150 0.1260 0.1450 1.2010 0.0310 0.4550 0.1140 |
कार्यालय जिलाधिकारी हरदाेई पत्रांक सं० ८२७ /७-भूलेख /भू० विनिमय-२८-गंगा एक्सप्रेस वे /२०२०-२१ दिनांक १८.०७.२०२१ शासनादेश सं० -६८९/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ राजस्व अनुभाग -१ लखनऊ दिं० ६.०७.२०२० द्वारा उ०प्र०रा०संहि० २००६ की धारा ५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमियाें /वस्तुओं के पुर्नग्रहण , धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन,करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशांओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो , सम्बन्धित जनपदाें के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणें में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन , पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी , की अधिसूचना उ०प्र० शा० रा० अनुभाग -१ के पत्र सं० -६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ लखनऊ दि० ०६.०७.२०१६ द्वारा अधिसूचित गया है कि उ० प्र० साधारण ख्ाण्ड अधिनियम -१९०४ (उ०प्र० अधिनियम सं० १ सन् १९०४) की धाारा २१ के साथ पठित उ०प्र०रा० संहि० ,२००६ (उ०प्र०अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा २१९ के अधीन शक्तियों और अधिसूचना सं० ७४०/एक -१-२०१६-२० (५) -२०१६ दि० ०३.०६.२०१६ का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को उक्त अधिनियम सं०८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधारा (२) के खण्ड (एक) , (दो),(तीन) , (चार) ,(पांच) तथा (छ:) में विनिर्दिष्ट सभी या इसी वस्त को वापस लेने की , उक्त अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधाारा (४) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ऐसी लोकउपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा १०१ (२) के परन्तुक शक्तियां उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड (५) के भाग -१ के परिशिष्ट -९ में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो प्रत्यायोजित करती है । उपर्युक्त शासनादेशों के अनुपालन में मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई लोकप्रयोजन हेतु उपजिलाधिकारी सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या /प्रस्ताव के क्रम में चकमार्ग/सड़क/रास्ता/नाली/तालाब/जंगल ढाक की सुरक्षित भूमि का विनिमय बंजर भूमि ग्राम सभा उ०प्र० सरकार की भूमि से निम्नवत करता हूं ग्राम कौशिया पर० पाली की गाटा सं० २४०/०.०४८५ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०४८५ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/०.०५५६ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०५५६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २६५/०.०५२२ श्रेणी चकरोड ६-२ गाटा सं० १३१मि/०.०४०९ व गाटा सं० ३००मि/०.०११३ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २५६/०.०१४० श्रेणी चकरोड का विनिमय गाटा सं० ३००/०.०१४० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५६/०.०१२० श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि० /०.०१२० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११९/०.०४९० श्रेणी रास्ता ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.०४९० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७२/०.०१२६ श्रेणी सड़क ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि/०.०१२६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/३६७/०.०११९ श्रेणी गूल नाली ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.००८१ व गाटा सं० २८३मि/०.००३८ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७१/०.०१७४ श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.०१७४ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५४/०.१२६० श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१२६० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११४/०.१६७० श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१६७० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५८/०.०४५४ श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि/०.०४५४ श्रेणी ५-३ ड बंजर में विनिमय किया जाता है । अंकित हो ह० आर० के० २१.०८.२०२१ १४२९ फसली आदेसानुसार श्रीमान जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पत्र सं० १५९३/७-भू०पुर्न०-/२०२१-२२ आदेश दि० २३/१०/२०२१ के अनुपालन में शासनादेश सं० २५८/रा-१/१६(१)-१९७३ दि० ०५.०३.७४ का आंशिक पारिश्कार करते हुए और उ०प्र०रा०संहि० २००६(उ०प्र०रा०अधि०-८ सन २०१२) की धारा ५९ की उप धारा(४) के खण्ड (ग) उ०प्र०रा०संहि० नियमावली २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० -६८ (३) ३-२ (६)/१९७९-राजस्व-१ दिनांक १.०७.१९८३ में प्रति निहित अधिकाराें का उपयाेग करते हुए मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर जनपद हरदोई में निहित थी को फिर से अपने अधिकार मेें लेता हूं। ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर की खतौनी सन् १४२६ -१४३१ फसली की खाता संख्या २३२ पर दर्ज गाटा सं० ११४मि./ ०.७५९० हे० में से ०.१६७० , १५८/०.०६३० में से ०.०४५४ व खाता सं० २३४ की गाटा सं० १९४/३६७/०.०७६० में से ०.०११९ व खाता सं० २३५ की गाटा सं० १५४/०.१२६० हे० व गाटा सं० २७१/०.१४५० हे० में से ०.०१७४ व खाता सं० २३७ की गाटा सं० १२९/०.०१३० हे० में से ०.०१२० हे० , गाटा सं० १९४/०.०९९० हे० में से ०.०५५६, गाटा सं० २४०/०.०७९० हे० में से ०.०४८५ हे०, गाटा सं० २५६/०.१०७० हे० में से ०.०१४० हे० , गाटा सं० २६५/०.१२१० हे० में से ०.०५२२, खाता सं० २३९ की गाटा सं० ११९/ ०.५४४० हे० में से ०.०४९० हे० कुल ११ किता रकवा ०.५९९० हे० भूमि बंजर भूमि से खारिज कर गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ०प्र० शासन के निवर्तन हेतु पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है। अंकित हो ह० आर० के० ३१.१२.२०२१ |
00220 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 3.3120 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 17 | 3.7450 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00236 |
आबादी / / |
|
147मि. |
1.5940 |
00221 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 1.5940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00237 |
चकमार्ग / / |
|
1 25मि. 62 103 107 159 166 175 194 240 247 256 265 309 343 361 |
0.0470 0.0220 0.0750 0.0290 0.0080 0.0130 0.0800 0.0250 0.0990 0.0790 0.0530 0.1070 0.1210 0.1140 0.1390 0.0910 |
कार्यालय जिलाधिकारी हरदाेई पत्रांक सं० ८२७ /७-भूलेख /भू० विनिमय-२८-गंगा एक्सप्रेस वे /२०२०-२१ दिनांक १८.०७.२०२१ शासनादेश सं० -६८९/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ राजस्व अनुभाग -१ लखनऊ दिं० ६.०७.२०२० द्वारा उ०प्र०रा०संहि० २००६ की धारा ५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमियाें /वस्तुओं के पुर्नग्रहण , धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन,करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशांओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो , सम्बन्धित जनपदाें के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणें में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन , पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी , की अधिसूचना उ०प्र० शा० रा० अनुभाग -१ के पत्र सं० -६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ लखनऊ दि० ०६.०७.२०१६ द्वारा अधिसूचित गया है कि उ० प्र० साधारण ख्ाण्ड अधिनियम -१९०४ (उ०प्र० अधिनियम सं० १ सन् १९०४) की धाारा २१ के साथ पठित उ०प्र०रा० संहि० ,२००६ (उ०प्र०अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा २१९ के अधीन शक्तियों और अधिसूचना सं० ७४०/एक -१-२०१६-२० (५) -२०१६ दि० ०३.०६.२०१६ का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को उक्त अधिनियम सं०८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधारा (२) के खण्ड (एक) , (दो),(तीन) , (चार) ,(पांच) तथा (छ:) में विनिर्दिष्ट सभी या इसी वस्त को वापस लेने की , उक्त अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधाारा (४) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ऐसी लोकउपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा १०१ (२) के परन्तुक शक्तियां उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड (५) के भाग -१ के परिशिष्ट -९ में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो प्रत्यायोजित करती है । उपर्युक्त शासनादेशों के अनुपालन में मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई लोकप्रयोजन हेतु उपजिलाधिकारी सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या /प्रस्ताव के क्रम में चकमार्ग/सड़क/रास्ता/नाली/तालाब/जंगल ढाक की सुरक्षित भूमि का विनिमय बंजर भूमि ग्राम सभा उ०प्र० सरकार की भूमि से निम्नवत करता हूं ग्राम कौशिया पर० पाली की गाटा सं० २४०/०.०४८५ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०४८५ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/०.०५५६ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०५५६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २६५/०.०५२२ श्रेणी चकरोड ६-२ गाटा सं० १३१मि/०.०४०९ व गाटा सं० ३००मि/०.०११३ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २५६/०.०१४० श्रेणी चकरोड का विनिमय गाटा सं० ३००/०.०१४० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५६/०.०१२० श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि० /०.०१२० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११९/०.०४९० श्रेणी रास्ता ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.०४९० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७२/०.०१२६ श्रेणी सड़क ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि/०.०१२६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/३६७/०.०११९ श्रेणी गूल नाली ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.००८१ व गाटा सं० २८३मि/०.००३८ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७१/०.०१७४ श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.०१७४ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५४/०.१२६० श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१२६० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११४/०.१६७० श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१६७० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५८/०.०४५४ श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि/०.०४५४ श्रेणी ५-३ ड बंजर में विनिमय किया जाता है । अंकित हो ह० आर० के० २१.०८.२०२१ १४२९ फसली आदेसानुसार श्रीमान जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पत्र सं० १५९३/७-भू०पुर्न०-/२०२१-२२ आदेश दि० २३/१०/२०२१ के अनुपालन में शासनादेश सं० २५८/रा-१/१६(१)-१९७३ दि० ०५.०३.७४ का आंशिक पारिश्कार करते हुए और उ०प्र०रा०संहि० २००६(उ०प्र०रा०अधि०-८ सन २०१२) की धारा ५९ की उप धारा(४) के खण्ड (ग) उ०प्र०रा०संहि० नियमावली २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० -६८ (३) ३-२ (६)/१९७९-राजस्व-१ दिनांक १.०७.१९८३ में प्रति निहित अधिकाराें का उपयाेग करते हुए मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर जनपद हरदोई में निहित थी को फिर से अपने अधिकार मेें लेता हूं। ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर की खतौनी सन् १४२६ -१४३१ फसली की खाता संख्या २३२ पर दर्ज गाटा सं० ११४मि./ ०.७५९० हे० में से ०.१६७० , १५८/०.०६३० में से ०.०४५४ व खाता सं० २३४ की गाटा सं० १९४/३६७/०.०७६० में से ०.०११९ व खाता सं० २३५ की गाटा सं० १५४/०.१२६० हे० व गाटा सं० २७१/०.१४५० हे० में से ०.०१७४ व खाता सं० २३७ की गाटा सं० १२९/०.०१३० हे० में से ०.०१२० हे० , गाटा सं० १९४/०.०९९० हे० में से ०.०५५६, गाटा सं० २४०/०.०७९० हे० में से ०.०४८५ हे०, गाटा सं० २५६/०.१०७० हे० में से ०.०१४० हे० , गाटा सं० २६५/०.१२१० हे० में से ०.०५२२, खाता सं० २३९ की गाटा सं० ११९/ ०.५४४० हे० में से ०.०४९० हे० कुल ११ किता रकवा ०.५९९० हे० भूमि बंजर भूमि से खारिज कर गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ०प्र० शासन के निवर्तन हेतु पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है। अंकित हो ह० आर० के० ३१.१२.२०२१ |
00222 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 16 | 1.1020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00238 |
मन्दिर / / |
|
118 |
0.0510 |
00223 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0510 | 0.0 | ||||||||||||||||
00239 |
रास्ता / / |
|
25मि. 37 88 109 119 140 293/1 145 |
0.1070 0.0760 0.0610 0.4810 0.5440 0.1250 0.5060 0.0130 |
कार्यालय जिलाधिकारी हरदाेई पत्रांक सं० ८२७ /७-भूलेख /भू० विनिमय-२८-गंगा एक्सप्रेस वे /२०२०-२१ दिनांक १८.०७.२०२१ शासनादेश सं० -६८९/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ राजस्व अनुभाग -१ लखनऊ दिं० ६.०७.२०२० द्वारा उ०प्र०रा०संहि० २००६ की धारा ५९ की उपधारा (२) में उल्लिखित भूमियाें /वस्तुओं के पुर्नग्रहण , धारा ७७ की उपधारा (२) के अधीन लोक उपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन,करने की शक्तियां और धारा १०१ (२) के परन्तुक के अधीन विनिमय की शक्तियां उन दशांओं में राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो , सम्बन्धित जनपदाें के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है इस प्रकार राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु ग्राम पंचायतों / स्थानीय प्राधिकरणें में निहित भूमियों के श्रेणी परिवर्तन , पुर्नग्रहण एवं विनिमय कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी , की अधिसूचना उ०प्र० शा० रा० अनुभाग -१ के पत्र सं० -६८८/एक-१-२०२०-२०(५)/२०१६ लखनऊ दि० ०६.०७.२०१६ द्वारा अधिसूचित गया है कि उ० प्र० साधारण ख्ाण्ड अधिनियम -१९०४ (उ०प्र० अधिनियम सं० १ सन् १९०४) की धाारा २१ के साथ पठित उ०प्र०रा० संहि० ,२००६ (उ०प्र०अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा २१९ के अधीन शक्तियों और अधिसूचना सं० ७४०/एक -१-२०१६-२० (५) -२०१६ दि० ०३.०६.२०१६ का अधिक्रमण करके राज्यपाल, कलेक्टरों को उक्त अधिनियम सं०८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधारा (२) के खण्ड (एक) , (दो),(तीन) , (चार) ,(पांच) तथा (छ:) में विनिर्दिष्ट सभी या इसी वस्त को वापस लेने की , उक्त अधिनियम सं० ८ सन् २०१२ की धारा ५९ की उपधाारा (४) के खण्ड (क) एवं (ग) के अधीन ऐसी लोकउपयागिता की भूमि की श्रेणी में परिवर्तन करने की शक्तियां और उक्त संहिता की धारा १०१ (२) के परन्तुक शक्तियां उन दशाओं में जहां वह फाइनेन्शियल हैण्डबुक खण्ड (५) के भाग -१ के परिशिष्ट -९ में उल्लिखित राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेच्छित हो प्रत्यायोजित करती है । उपर्युक्त शासनादेशों के अनुपालन में मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई लोकप्रयोजन हेतु उपजिलाधिकारी सवायजपुर जनपद हरदोई द्वारा उपलब्ध कराई गई आख्या /प्रस्ताव के क्रम में चकमार्ग/सड़क/रास्ता/नाली/तालाब/जंगल ढाक की सुरक्षित भूमि का विनिमय बंजर भूमि ग्राम सभा उ०प्र० सरकार की भूमि से निम्नवत करता हूं ग्राम कौशिया पर० पाली की गाटा सं० २४०/०.०४८५ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०४८५ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/०.०५५६ श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० १३१मि/०.०५५६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २६५/०.०५२२ श्रेणी चकरोड ६-२ गाटा सं० १३१मि/०.०४०९ व गाटा सं० ३००मि/०.०११३ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २५६/०.०१४० श्रेणी चकरोड का विनिमय गाटा सं० ३००/०.०१४० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५६/०.०१२० श्रेणी चकरोड ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि० /०.०१२० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११९/०.०४९० श्रेणी रास्ता ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.०४९० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७२/०.०१२६ श्रेणी सड़क ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि/०.०१२६ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १९४/३६७/०.०११९ श्रेणी गूल नाली ६-२ का विनिमय गाटा सं० ३००मि०/०.००८१ व गाटा सं० २८३मि/०.००३८ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० २७१/०.०१७४ श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.०१७४ श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५४/०.१२६० श्रेणी तालाब ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१२६० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० ११४/०.१६७० श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि०/०.१६७० श्रेणी ५-३ ड बंजर , गाटा सं० १५८/०.०४५४ श्रेणी जंगल ढाक ५-३ का विनिमय गाटा सं० २८३मि/०.०४५४ श्रेणी ५-३ ड बंजर में विनिमय किया जाता है । अंकित हो ह० आर० के० २१.०८.२०२१ १४२९ फसली आदेसानुसार श्रीमान जिलाधिकारी हरदोई के आदेश पत्र सं० १५९३/७-भू०पुर्न०-/२०२१-२२ आदेश दि० २३/१०/२०२१ के अनुपालन में शासनादेश सं० २५८/रा-१/१६(१)-१९७३ दि० ०५.०३.७४ का आंशिक पारिश्कार करते हुए और उ०प्र०रा०संहि० २००६(उ०प्र०रा०अधि०-८ सन २०१२) की धारा ५९ की उप धारा(४) के खण्ड (ग) उ०प्र०रा०संहि० नियमावली २०१६ के नियम ५५ द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० -६८ (३) ३-२ (६)/१९७९-राजस्व-१ दिनांक १.०७.१९८३ में प्रति निहित अधिकाराें का उपयाेग करते हुए मैं अविनाश कुमार जिलाधिकारी हरदोई निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि जो ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर जनपद हरदोई में निहित थी को फिर से अपने अधिकार मेें लेता हूं। ग्राम कौशिया पर० पाली तह० सवायजपुर की खतौनी सन् १४२६ -१४३१ फसली की खाता संख्या २३२ पर दर्ज गाटा सं० ११४मि./ ०.७५९० हे० में से ०.१६७० , १५८/०.०६३० में से ०.०४५४ व खाता सं० २३४ की गाटा सं० १९४/३६७/०.०७६० में से ०.०११९ व खाता सं० २३५ की गाटा सं० १५४/०.१२६० हे० व गाटा सं० २७१/०.१४५० हे० में से ०.०१७४ व खाता सं० २३७ की गाटा सं० १२९/०.०१३० हे० में से ०.०१२० हे० , गाटा सं० १९४/०.०९९० हे० में से ०.०५५६, गाटा सं० २४०/०.०७९० हे० में से ०.०४८५ हे०, गाटा सं० २५६/०.१०७० हे० में से ०.०१४० हे० , गाटा सं० २६५/०.१२१० हे० में से ०.०५२२, खाता सं० २३९ की गाटा सं० ११९/ ०.५४४० हे० में से ०.०४९० हे० कुल ११ किता रकवा ०.५९९० हे० भूमि बंजर भूमि से खारिज कर गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ०प्र० शासन के निवर्तन हेतु पक्ष में पुर्नग्रहीत की जाती है। अंकित हो ह० आर० के० ३१.१२.२०२१ |
00224 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.9130 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 26 | 4.6600 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00240 |
ऊसर / / |
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289 |
0.0890 |
00225 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 0.0 | ||||||||||||||||
00241 |
खलिहान / / |
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297 |
0.3160 |
00226 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00242 |
खाद के गढ्ढे / / |
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139 146 299 301 |
0.1960 0.0690 0.0190 0.0060 |
00227 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.2900 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.6950 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 61 | 13.9260 | 7.80 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |