राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 127747 |
ग्राम का नाम : | कन्जुआ |
तहसील : | बिसौली |
जनपद : | बदायूँ |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 127747
ग्राम का नाम : कन्जुआ
तहसील : बिसौली
जनपद : बदायूँ
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00207 |
वीरेशकुमार / गनेशीलाल / नि. ग्राम देवेशकुमार / गनेशीलाल / नि. ग्राम रामनरेश / गनेशीलाल / नि. ग्राम श्रीमती मायादेवी / पत्नी स्व0गनेशीलाल / नि. ग्राम |
1405 |
47õा |
0.2650 |
पर0क्र01041/1428फ0 आदेश श्रीमान उपजिलाधिकारी महो0बिसौली के आदेश दिनांक 20-01-2021को आदेश हुआ कि उवप्र0रा0संहिता2006धारा 76(2) में दी गई व्यवस्था के अनुसार गाटा सं047ख /0.265ल03.30पर अंकित वीरेश कुमार व देवेश कुमार व रामनरेश पुत्रगण गनेशीलाल व श्रीमती माया देवी पत्नी स्व0गनेशीलाल के पटटे की अवधि 5वर्ष से अधिक होने के फलस्वरूप असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। 04-03-2021 1430फ0-864 न्यायालय तहसीलदार बिसौली वाद संख्या T202112070205448 दिनांक 26-11-2021 को आदेश हुआ कि गाटा संख्या-47ख/0.265हे0 भूराजस्व 60ख में से 0.226हे0 भाग पर से विक्रेता वीरेश कुमार‚ देवेश कुमार‚ रामनरेश पुत्रगण गनेशीलाल व श्रीमती माया देवी पत्नी स्व० गनेशीलाल निवासीग्राम का नाम खारिज करके क्रेता उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्यौगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), सी-13 द्वितीय तल, पर्यटन भवन विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या-5794 दिनांक 16.06.2021 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित हो। ह.र.का. 21-07-2022 1430फ.-4874 राजस्व निरीक्षक द्वारा आर0सी0प्रपत्र9/20231214900779002059/04.08.2023 को अादेश हुआ कि खाता सं0 154,207,55 पर मृतक वीरेश कुमार पुत्र गनेशीलाल के स्थान पर श्रीमती माया देवी पत्नी गनेशीलाल नि0 ग्राम कन्जुआ के नाम वतौर वारिस दर्ज हो।ह.र.का.02.09.2023 |
00200 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2650 | 3.3 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.2650 | 3.30 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00208 |
नवीन परती / ... / नि. ग्राम ... |
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169 280 |
0.0700 0.0880 |
1428फ.-5033 आदेश श्रीमान राजस्व निरीक्षक महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 30.06.2021 के अनुपालन में आदेश हुआ कि गाटा सं0 118मि./0.011 है0 श्रेणी 5(1)नवीन परती के खाता सं0 208 में दर्ज हो।ह.र.का.01.07.2021 1429फ.-345 कार्यालय जिलाधिकारी बदायॅू के आदेश सं0 15/12-ए0बी0 पुनर्ग्रहण/9.06.2021 द्वारा अधिसूचना सं0 -258/रा0-1-16(1)73 दिनांक 5.03.1974,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1 दिनांक 16.06.1981,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1-दिनांक 09-05-1984 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्ड ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03-06-2016,शासकीय अधिसूचना सं0 744/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26-11-2020,मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यू0पी0डा0लखनऊ के पत्र सं0 15638/यू0पी0डा019/1369(भू-लेख गंगा) दिनांक 12-02-2021 तथा राजस्व अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्याि यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाअओं के अनुरूप मै दीपा रंजन,जिलाधिकारी बदायॅू गाटा सं0 118/0.011 है0, जो अब तक शासनादेश वर्ष 1952 के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रवन्धन में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेती हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखती हॅू।ह.र.का.02.04.2022 |
00202 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1580 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.1580 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । | |||||||||||||||||||
00209 |
पशुचर भूमि / / नि. ग्राम |
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34 47क |
0.7340 0.2660 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00203 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.0000 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 1.0000 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00210 |
वंजर / / नि. ग्राम |
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219 190 224 |
0.0160 0.0510 0.0130 |
1426 फ.-11266 प्रबन्धक उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. शाखा बिसौली द्वारा आदेश हुआ कि खाता सं. 42, 204 पर अंकित खातेदार श्रीमती श्यामवती पत्नी रामवहादुर व एवरन पुत्र रामवहादुर निवासी ग्राम की भूमि के.सी.सी. अंकन रू. 1,25,000 में ऋण अदायगी न होने तक बन्धक की जाती है। ह.र.का. 10-09-2018 |
00204 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.0800 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.0800 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00211 |
तालाव / / नि. ग्राम |
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160 241 293 |
0.3000 0.0130 0.0960 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00205 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4090 | 0.0 | ||||||||||||||||
00212 |
नाली / / नि. ग्राम |
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13 18 23 31 40 53 54 60 65 75 80 88 90 99 207 113 123 131 140 144 152 183 203 232 237 248 256 283 290 325 326 334 357 377 |
0.0110 0.0040 0.0140 0.0280 0.0080 0.4160 0.0380 0.0600 0.0220 0.0250 0.0250 0.0410 0.0280 0.0370 0.0130 0.0390 0.0180 0.1080 0.0380 0.0160 0.0210 0.0760 0.0170 0.0120 0.0230 0.0100 0.0130 0.0110 0.0080 0.0210 0.0750 0.0110 0.0370 0.0710 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00206 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 34 | 1.3950 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 37 | 1.8040 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00213 |
आवादी / / नि. ग्राम |
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194 198 225 218õा 305 313 308 |
1.2080 0.0380 0.0250 0.0310 0.0180 0.0130 0.1140 |
00207 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 7 | 1.4470 | 0.0 | ||||||||||||||||
00214 |
खन्ती / / नि. ग्राम |
|
156 |
0.0500 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00208 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00215 |
चकमार्ग / / नि. ग्राम |
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7 21 44 46 48 68 76 84 89 104 117 119 134 136 141 148 175 178 253 266 281 288 316 330 339 342 352 364 372 188 246 |
0.0220 0.0510 0.0200 0.0350 0.0700 0.0970 0.0600 0.0280 0.0520 0.0320 0.0390 0.0130 0.0570 0.0100 0.0170 0.0100 0.0060 0.0220 0.0300 0.0100 0.0040 0.0260 0.0260 0.0270 0.0200 0.0200 0.0600 0.0520 0.0450 0.0180 0.0240 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00209 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 31 | 1.0030 | 0.0 | ||||||||||||||||
00216 |
परिक्रमा मार्ग / / नि. ग्राम |
|
199 213 231 |
0.0600 0.0300 0.0850 |
00210 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00217 |
मुख्यमार्ग / / नि. ग्राम |
|
38 109 147 210 238 320 |
0.0610 0.1510 0.1400 0.0660 0.0900 0.0440 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00211 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 0.5520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
रास्ता / / नि. ग्राम |
|
4 6 59 61 161 163 192 196 227 229 252 292 323 168 |
0.1520 0.0730 0.2580 0.2090 0.0500 0.0380 0.0250 0.0630 0.0250 0.1000 0.0790 0.1260 0.0760 0.0200 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00212 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 14 | 1.2940 | 0.0 | ||||||||||||||||
00219 |
सड़क / / नि. ग्राम |
|
273 275 306 345 |
0.6650 0.0260 0.1560 0.4310 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00213 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.2780 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 66 | 5.7990 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00220 |
शमशान / / नि. ग्राम |
|
173 162 |
0.0380 0.0300 |
1429फ.-9414 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 521-26/आठ-04(2021-22)/12.11.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं040/0.0020, 53/0.0010,113/0.0050,131/0.0370,140/0.024,144/0.010,152/0.021,357/0.037,377/0.054, 44/0.020, 148/0.010,175/0.0030,364/0.048 ,372/0.036,34/0.092,47क/0.266,162/0.030,147/0.0350, 156/0.030, 160/0.1810,161/0.030,163/0.030,59/0.083,345/0.175 है0 कुल 28 किता रकवा 1.368 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00214 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.0680 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00221 |
खाद के गडडे / / नि. ग्राम |
|
167 214 218क 300 348 |
0.0510 0.0680 0.0950 0.0430 0.0300 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.2870 | 0.0 | ||||||||||||||||
00222 |
खार / / नि. ग्राम |
|
35 |
0.0630 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00223 |
चरागाह / / नि. ग्राम |
|
36 |
0.0520 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0520 | 0.0 | ||||||||||||||||
00224 |
पंचायत घर / / नि. ग्राम |
|
226 |
0.0260 |
00219 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00225 |
प्राइमरी स्कूल / / नि. ग्राम |
|
271 |
0.0510 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0510 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 0.4790 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 122 | 9.6530 | 3.30 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |