राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 127575 |
ग्राम का नाम : | गनेशपुर |
तहसील : | बिसौली |
जनपद : | बदायूँ |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 127575
ग्राम का नाम : गनेशपुर
तहसील : बिसौली
जनपद : बदायूँ
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00185 |
जोगेन्द्र सिंह / वॉंकेलाल / नि.मुहव्वेअलीपुर चिचैटा जाति बाल्मीकि |
1421फ. |
140 |
0.0570 |
1427फ.-2607 राजस्व निरीक्षक द्वारा शुद्धि परवाना दिनांक 16.05.2020 को अादेश हुआ कि खाता सं0 185 पर अंकित खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र वांकेलाल के स्थान पर जोगेन्द्र पुत्र वांकेलाल की शुद्ध प्रविष्टि दर्ज हो।ह.र.का.05.06.2020 1428फ.-5058 न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय बिसौली वाद सं0 टी202112070204625/2.07.2021 को अादेश हुआ कि गाटा सं0 140/0.057 है0 पर अंकित खातेदार जोगेन्द्र पुत्र बांकेलाल नि0 मुहव्वेअलीपुरचिचैटा को असंक्रमणीय भूमिधर से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है। ह.र.का.12.07.2021 1430फ.-1777 न्यायालय तहसीलदार बिसौली वाद सं0T202112070207128/01.12.2021 को अादेश हुआ कि गाटा संख्या-140/0.057हे0 भूराजस्व 60ख में से 0.045हे0 पर से विक्रेता जोगेन्द्र पुत्र बांकेलाल जाति वाल्मीकि निवासीग्राम का नाम खारिज करके क्रेता उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्यौगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), सी-13 द्वितीय तल, पर्यटन भवन विपिन खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र संख्या-7596 दिनांक 13.07.2021 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित हो।ह.र.का.08.08.2022 |
00202 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0570 | 1.4 | ||||||||||||||||
00186 |
जोगेन्द्र सिंह / किशोरीलाल / नि.मुहव्वेअलीपुर चिचैटा जाति जाटव |
1421फ. |
218 |
0.1600 |
1427फ.-2606 राजस्व निरीक्षक द्वारा शुद्धि परवाना दिनांक 16.05.2020 को अादेश हुआ कि खाता सं0 186 गाटा सं0 218/0.160 पर अंकित खातेदार जोगेन्द्र सिंह पुत्र किशोरीलाल के स्थान पर राजेन्द्र सिंह पुत्र किशोरीलाल की शुद्ध प्रविष्टि दर्ज हो।ह.र.का.05.06.2020 |
00193 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1600 | 4.25 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.2170 | 5.65 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00187 |
नवीन परती / / |
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222 316 338 |
0.0600 0.0220 0.0250 |
1429फ.-1243 कार्यालय जिलाधिकारी बदायॅू के आदेश सं0 90/12-ए0बी0 पुनर्ग्रहण/2022 द्वारा अधिसूचना सं0 -258/रा0-1-16(1)73 दिनांक 5.03.1974,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1 दिनांक 16.06.1981,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1-दिनांक 09-05-1984 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्ड ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03-06-2016,शासकीय अधिसूचना सं0 744/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 औद्योगिक विकास अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 26-11-2020,मुख्य कार्यपालक अधिकारी,यू0पी0डा0लखनऊ के पत्र सं0 15638/यू0पी0डा019/1369(भू-लेख गंगा) दिनांक 12-02-2021 तथा राजस्व अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी बिसौली के प्रस्ताव दिनांक 14.06.2022 के आधार पर मै दीपा रंजन,जिलाधिकारी बदायॅू गाटा सं0 316/0.022 है0, में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रवन्धन में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेती हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखती हॅू।ह.र.का.27.06.2022 1429फ.-1245 कार्यालय जिलाधिकारी बदायॅू के आदेश सं0 88/12-ए0बी0 पुनर्ग्रहण/2022 दिनांक 16.06.2022 द्वारा अधिसूचना सं0 -258/रा0-1-16(1)73 दिनांक 5.03.1974,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1 दिनांक 16.06.1981,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1-दिनांक 09-05-1984 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्ड ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-35/740/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 व शासकीय अधिसूचना सं0 29/741/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03-06-2016,शासकीय अधिसूचना सं0 32/744/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 व शासनादेश सं0 -11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 व शासना देश सं0 5/2021/यू0 ओ0-70 /एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी बिसौली के प्रस्तााव दिनांक 10.06.2022 के आधार पर मै दीपा रंजन,जिलाधिकारी बदायॅू गाटा सं0 299/0.029,317/0.036है0 कुल 2 किता रकवा 0.065 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्धन में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेती हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखती हॅू।शासनादेश सं0 -32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के पैरा -5,5(1)में एवं शासनादेश सं0 -11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 के पैरा -3 दी गयी व्यवस्थानुसार उपजिलाधिकारी बिसौली के प्रस्ताव दिनांक 10.06.2022 के आधार पर उक्त सार्वजनिक उपयोग के पुनर्ग्रहीत भूमि के बराबर गाटा सं0 222/0.060,338/0.005 है0 कुल 2 किता रकवा 0.065 है0 की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नही) को उसी सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित की जाती है।ह.र.का.27.06.2022 |
00192 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1070 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.1070 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00188 |
तालाव / / |
|
96 295 |
0.0900 0.1000 |
00194 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1900 | 0.0 | ||||||||||||||||
00189 |
नाली / / |
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9 10 16 22 28 37 47 55 59 74 86 94 117 121 136 141 154 158 167 178 184 188 212 232 237 238 244 251 263 266 276 281 287 297 305 318 323 326 331 348 353 309 |
0.0260 0.0080 0.0070 0.0030 0.0040 0.0160 0.0110 0.0050 0.0060 0.0120 0.0200 0.0300 0.0060 0.0200 0.0110 0.0090 0.0100 0.0340 0.0070 0.0100 0.0290 0.0220 0.0200 0.0540 0.0240 0.0220 0.0110 0.0100 0.0220 0.0290 0.0100 0.0130 0.0100 0.0290 0.0110 0.0210 0.0150 0.0270 0.0100 0.0200 0.0450 0.0060 |
1429फ.-7944 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 290-95/आठ-23(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्व अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं036/0.0400, 33/0.310, 28/0.0030,60/.0050, 59/0.0040, 54/0.0260,37/0.0160, 40/0.0100,92/0.187,158/0.0340,154/0.0070, 153/0.0060,141/.0090,133/0.0050,216/0.0230, 276/.0100,278/0.0160, 287/0.007,281/0.013, 270/0.0390, 291/0.086,315/0.0280, 318/0.0150,326/0.0120, 327/0.0170,47/0.0110 है0 कुल 26 किता रकवा 0.660 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00195 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 42 | 0.7150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 44 | 0.9050 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00190 |
आवादी / / |
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213 |
0.2280 |
00196 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00191 |
चकमार्ग / / |
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2 8 11 17 21 33 36 40 54 60 69 73 75 81 93 114 120 120 123 130 153 173 177 189 200 239 245 255 257 270 278 286 292 299 300 304 313 317 322 327 347 359 360 |
0.0660 0.0320 0.0480 0.0050 0.0130 0.0310 0.0400 0.0220 0.0280 0.0220 0.0230 0.0220 0.0140 0.0160 0.0490 0.0460 0.0120 0.0490 0.0050 0.0100 0.0290 0.0130 0.0330 0.0430 0.0100 0.0190 0.0210 0.0360 0.0420 0.0390 0.0270 0.0200 0.0190 0.0840 0.0050 0.0140 0.0420 0.0360 0.0140 0.0580 0.0400 0.0380 0.0420 |
1429फ.-7944 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 290-95/आठ-23(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्व अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं036/0.0400, 33/0.310, 28/0.0030,60/.0050, 59/0.0040, 54/0.0260,37/0.0160, 40/0.0100,92/0.187,158/0.0340,154/0.0070, 153/0.0060,141/.0090,133/0.0050,216/0.0230, 276/.0100,278/0.0160, 287/0.007,281/0.013, 270/0.0390, 291/0.086,315/0.0280, 318/0.0150,326/0.0120, 327/0.0170,47/0.0110 है0 कुल 26 किता रकवा 0.660 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 1429फ.-1245 कार्यालय जिलाधिकारी बदायॅू के आदेश सं0 88/12-ए0बी0 पुनर्ग्रहण/2022 दिनांक 16.06.2022 द्वारा अधिसूचना सं0 -258/रा0-1-16(1)73 दिनांक 5.03.1974,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1 दिनांक 16.06.1981,शासनादेश सं0 258/रा0-1-16(1)1973-रा0-1-दिनांक 09-05-1984 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्ड ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-35/740/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 व शासकीय अधिसूचना सं0 29/741/एक-1-2016-20 (5)/2016 दिनांक 03-06-2016,शासकीय अधिसूचना सं0 32/744/एक -1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03-06-2016 व शासनादेश सं0 -11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 व शासना देश सं0 5/2021/यू0 ओ0-70 /एक-1-2021 दिनांक 02.06.2021 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये उपजिलाधिकारी बिसौली के प्रस्तााव दिनांक 10.06.2022 के आधार पर मै दीपा रंजन,जिलाधिकारी बदायॅू गाटा सं0 299/0.029,317/0.036है0 कुल 2 किता रकवा 0.065 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्धन में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेती हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखती हॅू।शासनादेश सं0 -32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 के पैरा -5,5(1)में एवं शासनादेश सं0 -11/2020/689/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 के पैरा -3 दी गयी व्यवस्थानुसार उपजिलाधिकारी बिसौली के प्रस्ताव दिनांक 10.06.2022 के आधार पर उक्त सार्वजनिक उपयोग के पुनर्ग्रहीत भूमि के बराबर गाटा सं0 222/0.060,338/0.005 है0 कुल 2 किता रकवा 0.065 है0 की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नही) को उसी सार्वजनिक उपयोग के लिये आरक्षित की जाती है।ह.र.का.27.06.2022 |
00197 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 43 | 1.2770 | 0.0 | ||||||||||||||||
00192 |
मुख्य मार्ग / / |
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133 168 199 216 220 221 227 262 291 337 |
0.0580 0.1390 0.1500 0.0550 0.0300 0.0230 0.1650 0.0490 0.3670 0.0970 |
1429फ.-7944 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 290-95/आठ-23(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्व अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं036/0.0400, 33/0.310, 28/0.0030,60/.0050, 59/0.0040, 54/0.0260,37/0.0160, 40/0.0100,92/0.187,158/0.0340,154/0.0070, 153/0.0060,141/.0090,133/0.0050,216/0.0230, 276/.0100,278/0.0160, 287/0.007,281/0.013, 270/0.0390, 291/0.086,315/0.0280, 318/0.0150,326/0.0120, 327/0.0170,47/0.0110 है0 कुल 26 किता रकवा 0.660 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00198 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 1.1330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00193 |
रास्ता / / |
|
92 179 198 217 340 |
0.3740 0.2020 0.1960 0.0180 0.0250 |
00199 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 0.8150 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 59 | 3.4530 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00194 |
शमशान / / |
|
315 |
0.1010 |
1429फ.-7944 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 290-95/आठ-23(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्तरप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्व अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं036/0.0400, 33/0.310, 28/0.0030,60/.0050, 59/0.0040, 54/0.0260,37/0.0160, 40/0.0100,92/0.187,158/0.0340,154/0.0070, 153/0.0060,141/.0090,133/0.0050,216/0.0230, 276/.0100,278/0.0160, 287/0.007,281/0.013, 270/0.0390, 291/0.086,315/0.0280, 318/0.0150,326/0.0120, 327/0.0170,47/0.0110 है0 कुल 26 किता रकवा 0.660 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00200 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1010 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.1010 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 109 | 4.7830 | 5.65 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |