राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 127556 |
ग्राम का नाम : | भुसाया |
तहसील : | बिसौली |
जनपद : | बदायूँ |
फसली वर्ष : | 1429-1434 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 127556
ग्राम का नाम : भुसाया
तहसील : बिसौली
जनपद : बदायूँ
फसली वर्ष :1429-1434
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00755 |
करनसिंह / विहारीलाल / नि. ग्राम |
1414फ0 |
416मि0 |
0.1110 |
00744 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1110 | 2.6 | ||||||||||||||||
00756 |
फूलसिंह / छोटेलाल / नि. ग्राम श्रीमती कस्तूरीदेवी / पत्नी छोटेलाल / नि. ग्राम |
1409फ0 |
433 |
0.2430 |
00745 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2430 | 9.35 | ||||||||||||||||
00757 |
बत्तार सिह / नरायन / नि. ग्राम |
1409फ0 |
434 |
0.1830 |
1429फ.-5061 न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय बिसौली वाद सं0 टी202112070204627/02.07.2021 को आदेश हुआ कि गाटा सं0 434/0.183 है0 पर अकित खातेदार वत्तारसिंह पुत्र नरायन नि0 ग्राम भुसाया की भूमि को असंक्रमणीय से संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाता है।ह.र.का.26.07.2021 1429फ.-10167 राजस्व निरीक्षक द्वारा श्ाुद्धि परवाना दिनांक 20.12.2021 काे आदेश हुआ कि खाता सं0 746 गाटा सं0 434/0.183 है0 पर अंकित खातेदार वत्तारसिंह पुत्र नरायन के स्थान पर वन्तार सिंह पुत्र नरायन नि0 ग्राम भुसाया की शुद्ध प्रविष्टि दर्ज हो।ह.र.का.21.12.2021 |
00746 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1830 | 7.85 | ||||||||||||||||
00758 |
राजाराम / सालिग राम / नि. ग्राम |
1409फ0 |
1083 |
0.1660 |
1426फ0-11205 शाखा प्रब.सर्व यू.पी.ग्रामीण बैंक शाखा - इस्लामनगर / 03-08-2018 को आदेश हुआ कि खाता सं.747,394 पर अंकित खातेदार राजाराम पुत्र सालिगराम नि.ग्राम की भूमि के.सी.सी 1,58,000/-रू में ऋण अदायगी न होने तक बन्धक की जाती है । ह.र.का. 10-09-2018 |
00747 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1660 | 3.05 | ||||||||||||||||
00759 |
वीरेन्द्र / सुन्दरलाल / नि. ग्राम छोटेलाल / सुन्दरलाल / नि. ग्राम पंजाबसिंह / सुन्दरलाल / नि. ग्राम श्रीमती विद्या वती / पत्नी स्व.सुन्दरलाल / नि. ग्राम श्रीमती भूरी देवी / पुत्री सुन्दरलाल / नि. ग्राम |
1414फ0 |
416 |
0.1100 |
00750 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1100 | 2.6 | ||||||||||||||||
00760 |
शंकरलाल / रामलाल / नि.ग्राम |
1414फ0 |
1208मि0 |
0.1440 |
पर0क्र01241/1428फ0आदेश श्रीमान रा0नि0महो0द्वारा आर0सी0-9ख /20211214900779000361/19-01-2021को आदेश हुआ कि खाता सं0751से मृतक शंकरलाल पुत्र रामलाल के स्थान पर श्रीमती सूरजमुखी पत्नी रामफूल नि0रूदैना घंघोसी व श्रीमती जावित्री पत्नी दौलतराम नि0रूदायन व श्रीमती सुनीता पत्नी धर्मपाल नि0रूदायन का नाम वतौर वारिस अंकित हो।08-03-2021 1428फ.-4713 न्यायालय उपजिलाधिकारी महोदय बिसौली वाद सं0 202112070204477/24.06.2021 को आदेश हुआ कि खाता सं0 751 की गाटा सं0 1208मि./0.144 है0 पर अंकित खातेदार श्रीमती सूरजमुखी पत्नी रामफूल नि0 रूदैना घंघौसी व श्रीमती जावित्री पत्नी दौलतराम नि0 रूदायन पट्टी व श्रीमती सुनीता पत्नी धर्मपाल नि0 ग्राम विक्रमपुरचरसौरा की भूमि असंक्रमणीय से संक्रमणीय घोषित किया जाता है।ह.र.का.27.06.2021 1429फ.-985 न्यायालय तहसीलदार बिसौली वाद सं0 टी202112070208845/28.01.2022 को अादेश हुआ कि गाटा संख्या 1208मि0/0.144हे0 सम्पूर्ण अंश भू-राजस्व 60ख अनुसार पर विक्रेता शंकरलाल पुत्र रामलाल मृतक के वारिस श्रीमती सूरजमुखी पत्नी रामफूल निवासी रूदैना घंघोसी व श्रीमती जावित्री पत्नी दौलतराम निवासी रूदायन व श्रीमती सुनीता पत्नी धर्मपाल निवासी रूदायन का नाम खारिज करके के्रती भूपसरन पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र सं0 8463 दिनांक 08-08-2014 के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित हो।ह.र.का.29.03.2022 1429फ.-3796 न्यायालय तहसीलदार बिसौली वाद सं0 टी202112070208845/11.05.2022 को आदेश हुआ कि गाटा संख्या-1208मि/0.144हे० पर पूर्व पारित त्रूटिपूर्ण आदेश दिनांक 28-01-2022 निरस्त किया जाता है।।ह.र.का.28.06.2022 |
00751 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1440 | 3.4 | ||||||||||||||||
00761 |
श्रीमती प्रेमवती / पत्नी शिवचरन / नि. ग्राम |
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1076 |
0.1230 |
00753 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1230 | 5.8 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 1.0800 | 34.65 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। | |||||||||||||||||||
00762 |
जीवन / ठकुरी / नि. ग्राम |
1409फ0 |
258क |
0.0430 |
00754 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0430 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 1 | 0.0430 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । | |||||||||||||||||||
00763 |
गोपाल / रामस्वरूप / नि. ग्राम |
.1409फ0 |
821 |
0.1590 |
00755 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1590 | 6.5 | ||||||||||||||||
00764 |
नवलकिशोर / पुत्र चन्दी / नि. ग्राम दानवीर / पुत्र चन्दी / नि. ग्राम पीतम्बर / पुत्र चन्दी / नि. ग्राम श्रीमती प्रेमवती / पत्नी स्व0चन्दी / नि. ग्राम |
1409फ0 |
819 |
0.1590 |
00756 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1590 | 6.5 | ||||||||||||||||
00765 |
नवल किशोर / चन्दी / नि.ग्राम दानवीर / चन्दी / नि.ग्राम पीतम्बर / चन्दी / नि.ग्राम |
1409फ0 |
815 |
0.1550 |
00761 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1550 | 6.5 | ||||||||||||||||
00766 |
नौशे / सावंले / नि. ग्राम |
1409फ0 |
816 |
0.1590 |
00757 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1590 | 6.5 | ||||||||||||||||
00767 |
मनुआ / रामसहाय / नि. ग्राम |
1409फ0 |
829 |
0.0900 |
00758 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0900 | 3.25 | ||||||||||||||||
00768 |
मुकेशकुमार / पुत्रचन्द्रपाल / नि.ग्राम भूपेन्द्र कुमार / पुत्रचन्द्रपाल / नि.ग्राम |
1409फ0 |
820 |
0.1590 |
00759 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1590 | 6.5 | ||||||||||||||||
00769 |
रामफल / रामसहाय / नि. ग्राम |
1409फ0 |
830 |
0.0890 |
00760 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0890 | 3.25 | ||||||||||||||||
00770 |
श्रीमती विधावती / पत्नी नेकपाल / नि. रायपुरकला |
1409फ0 |
817 |
0.1590 |
00763 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1590 | 6.5 | ||||||||||||||||
00771 |
सुलेमान / अलीमौहम्मद / नि. ग्राम भूरे / अलीमौहम्मद / नि. ग्राम श्रीमती सुखदेवी / पत्नी स्व.अलीमौहम्मद / नि. ग्राम |
1409फ0 |
834 |
0.1550 |
00762 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1550 | 5.55 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 9 | 1.2840 | 51.05 | ||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00772 |
नवीन परती / .. / .. .. |
1417फ. |
201 202 234क 243 267 312 |
0.0700 0.0660 0.2360 0.0130 0.1840 0.5560 |
00764 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 6 | 1.1250 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 1.1250 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00773 |
वंजर / / |
|
213 1059 |
0.2200 0.3650 |
00765 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.5850 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 0.5850 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00774 |
गूल राजकीय सम्पत्ति / / |
|
402 403 405 427 428 438क 441 447 482 498 499 513 514 520 582 583 599 608 615 670 719 720 721 722 1189 1269 1277 1279 |
0.0060 0.0030 0.0480 0.0150 0.1160 0.0250 0.0130 0.0850 0.0220 0.0280 0.1360 0.0200 0.0540 0.0300 0.1050 0.1950 0.0130 0.0150 0.1510 0.1500 0.0130 0.0050 0.0620 0.0120 0.0080 0.0160 0.0300 0.0510 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 615 में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना,कुआं,वोरिंग,खुदाई,पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.18.06.2019 |
00766 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 28 | 1.4270 | 0.0 | ||||||||||||||||
00775 |
तालाव / / |
. . |
23 110 242 |
0.0510 0.1520 0.6700 |
00767 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8730 | 0.0 | ||||||||||||||||
00776 |
नलकूप राजकीय सम्पत्ति / / |
|
400 |
0.0600 |
00768 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0600 | 0.0 | ||||||||||||||||
00777 |
नाली / / |
|
1 2 8 14 16 18 19 29 34 37 38 39 40 50 57 63 66 81 89 105 114 133 164 167 204 223 265 266 289 291 296 354 355 370 372 374 376 390 397 398 407 408 410 418 429 457 469 472 490 494 506 509 510 522 528 543 547 564 577 586 587 588 594 603 642 651 676 683 684 692 698 703 707 746 752 753 757 764 774 782 784 795 801 804 818 836 840 842 855 862 869 880 884 889 905 928 944 950 967 977 978 1006 1025 1027 1028 1044 1054 1067 1081 1089 1095 1113 1114 1132 1133 1141 1146 1148 1161 1178 1181 1197 1202 1212 1216 1220 1229 1247 1250 1254 1265 1290 1300 1305 1314 1327 1336 1337 1341 1342 1350 1352 462 |
0.0040 0.0020 0.0690 0.0340 0.0230 0.0190 0.0120 0.0150 0.0090 0.0200 0.0310 0.0250 0.0450 0.0120 0.0320 0.0020 0.0270 0.0400 0.0270 0.0200 0.0180 0.0240 0.0190 0.0210 0.0120 0.0250 0.0060 0.0140 0.0240 0.0210 0.0200 0.0210 0.0230 0.0540 0.0350 0.0350 0.0190 0.0360 0.0100 0.0040 0.0080 0.0290 0.0100 0.0280 0.0210 0.0410 0.0270 0.0240 0.0190 0.0200 0.0320 0.0100 0.0290 0.0170 0.0150 0.0130 0.0280 0.0210 0.0380 0.0040 0.0060 0.0270 0.0290 0.0220 0.0370 0.0780 0.0420 0.0220 0.0200 0.0540 0.0230 0.0130 0.0200 0.0230 0.0580 0.0550 0.0090 0.0270 0.0620 0.0230 0.0160 0.0130 0.0230 0.0130 0.0210 0.0220 0.0170 0.0120 0.0200 0.0170 0.0350 0.0290 0.0180 0.0500 0.0160 0.0080 0.0270 0.0180 0.0130 0.0180 0.0210 0.0600 0.0260 0.0230 0.0340 0.0220 0.0200 0.0400 0.0410 0.0230 0.0430 0.0390 0.0250 0.0090 0.0100 0.0240 0.0050 0.0220 0.0190 0.0470 0.0120 0.0220 0.0140 0.0190 0.0630 0.0490 0.0400 0.0210 0.0100 0.0290 0.0200 0.0270 0.0320 0.0210 0.0250 0.0210 0.0260 0.0220 0.0140 0.0140 0.0210 0.0040 0.0280 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 840,683,676,692,588 में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना,कुआं,वोरिंग,खुदाई,पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.18.06.2019 1429फ.-7942 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 308-13/आठ-29(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं01141/0.024, 1144/0.029,1157/0.032, 1211/0.037,1213/0.041,1212/0.019, 1216/0.063,1229/0.040, 1224/0.062, 1234/0.032,1254/0.029, 1247/0.020,1238/0.020,1252/0.023, 1250/0.010,1261/0.080 है0 कुल 16 किता रकवा 0.561 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00769 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 143 | 3.5060 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 175 | 5.8660 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00778 |
अम्वेडकर चवूतरा / / |
|
262 |
0.1500 |
00770 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1500 | 0.0 | ||||||||||||||||
00779 |
आवादी / ़ / |
|
187 189 191 214 217 256 258ख 259 270 279 315 329 |
0.3700 0.0510 0.0700 0.2530 0.1590 5.7000 0.1270 0.0890 0.1480 0.3540 0.0800 0.1500 |
00771 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 7.5510 | 0.0 | ||||||||||||||||
00780 |
चकमार्ग / / नि. ग्राम |
|
5 6 10 28 35 46 47 48 51 54 59 62 86 91 96 107 115 116 120 132 142 143 144 150 158 173 174 175 177 181 182 183 194 195 205 206 224 231 273 274 275 280 281 284 295 319 322 337 338 345 346 349 356 361 363 366 409 424 432 435 436 448 449 450 461 479 500 503 515 516 525 529 539 541 544 554 560 563 573 579 585 593 596 607 611 613 624 629 637 658 675 681 682 700 715 734 736 742 762 766 768 771 790 798 807 814 823 831 838 844 847 875 888 898 930 932 942 953 963 973 993 1003 1018 1034 1040 1042 1050 1053 1058 1060 1061 1062 1063 1075 1082 1087 1101 1103 1110 1144 1157 1168 1171 1175 1203 1205 1213 1217 1224 1238 1276 1285 1286 1306 1320 1323 1325 1328 1345 1252 |
0.0100 0.1080 0.0350 0.0500 0.0240 0.0330 0.0250 0.0200 0.0230 0.0380 0.0530 0.0390 0.0180 0.0430 0.0400 0.0490 0.0450 0.0280 0.0300 0.0460 0.0270 0.0060 0.0170 0.0180 0.0260 0.0110 0.0240 0.0080 0.0170 0.0230 0.0030 0.0030 0.0040 0.0210 0.0230 0.0630 0.0510 0.0020 0.0070 0.0260 0.0030 0.0030 0.0080 0.0250 0.0380 0.0090 0.0040 0.0130 0.0040 0.0150 0.0110 0.0690 0.0430 0.0170 0.0320 0.0400 0.0720 0.0160 0.0160 0.0170 0.0370 0.0940 0.0200 0.0360 0.0760 0.0270 0.0560 0.0410 0.0250 0.0310 0.0200 0.0410 0.0120 0.0150 0.0440 0.0450 0.0250 0.0420 0.0500 0.0520 0.0310 0.0900 0.0560 0.0700 0.0250 0.0460 0.0230 0.0540 0.0300 0.0690 0.0870 0.0500 0.0530 0.0550 0.0470 0.0240 0.0110 0.0570 0.0160 0.0300 0.0040 0.0550 0.0260 0.0520 0.0730 0.0380 0.0810 0.0300 0.0830 0.0120 0.0370 0.0730 0.1170 0.0310 0.1030 0.0400 0.0390 0.0360 0.0330 0.0340 0.0520 0.0380 0.0220 0.0440 0.0390 0.0420 0.0550 0.0400 0.0670 0.0060 0.0210 0.0090 0.0630 0.0520 0.0130 0.0790 0.0270 0.0630 0.0870 0.0870 0.0320 0.0380 0.0800 0.0630 0.0040 0.0570 0.0410 0.0600 0.0620 0.0200 0.0220 0.0260 0.0540 0.0480 0.0480 0.0550 0.0590 0.0370 0.0300 0.0230 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 844,681,682,675,613,607,573 में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना,कुआं,वोरिंग,खुदाई,पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.18.06.2019 1429फ.-7942 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 308-13/आठ-29(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं01141/0.024, 1144/0.029,1157/0.032, 1211/0.037,1213/0.041,1212/0.019, 1216/0.063,1229/0.040, 1224/0.062, 1234/0.032,1254/0.029, 1247/0.020,1238/0.020,1252/0.023, 1250/0.010,1261/0.080 है0 कुल 16 किता रकवा 0.561 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00772 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 160 | 6.0670 | 0.0 | ||||||||||||||||
00781 |
मुख्य मार्ग / / |
|
101 112 149 207 225 385 532 548 616 617 618 689 711 730 779 824 975 1001 1066 1069 1092 1131 1188 1211 1234 1236 1293 780 |
0.0920 0.0620 0.1300 0.0930 0.0880 0.1110 0.0880 0.0720 0.0520 0.0630 0.0580 0.1340 0.1280 0.1220 0.1430 0.1600 0.0540 0.1010 0.1680 0.1300 0.1080 0.2150 0.0950 0.1210 0.1510 0.2040 0.1390 0.1200 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 824,689,616 में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना,कुआं,वोरिंग,खुदाई,पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.18.06.2019 1429फ.-7942 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 308-13/आठ-29(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं01141/0.024, 1144/0.029,1157/0.032, 1211/0.037,1213/0.041,1212/0.019, 1216/0.063,1229/0.040, 1224/0.062, 1234/0.032,1254/0.029, 1247/0.020,1238/0.020,1252/0.023, 1250/0.010,1261/0.080 है0 कुल 16 किता रकवा 0.561 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00773 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 28 | 3.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00782 |
रास्ता / / |
|
70 71 72 73 192 198 200 218 219 235 238 253 285 306 308 311 324 327 330 331 373 417 439 440 451 465 570 571 572 669 857 908 929 1009 1094 1126ख 1348 |
0.0650 0.0150 0.0700 0.3160 0.1350 0.0200 0.0250 0.0360 0.0400 0.0170 0.0760 0.1520 0.3290 0.1800 0.0600 0.1100 0.0630 0.1100 0.0160 0.0840 0.7650 0.8700 0.0400 0.0570 0.1800 0.1700 0.2070 0.5000 0.5200 1.8360 0.4240 0.2860 0.3680 0.5450 0.6260 0.0340 0.3810 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 669 में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना,कुआं,वोरिंग,खुदाई,पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.18.06.2019 |
00774 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 37 | 9.7280 | 0.0 | ||||||||||||||||
00783 |
सर्विस रोड राजकीय सम्पत्ति / / |
|
300 307 325 421 524 561 568 1117 1261 1268 |
0.1200 0.0810 0.0330 0.1000 0.1040 0.0960 0.1000 0.0500 0.2810 0.3540 |
1429फ.-7942 कार्यालय मण्डलायुक्त वरेली के आदेश सं0 308-13/आठ-29(2020-21)/01.10.2021 द्वारा शासनादेश सं0-68/3-2(6)/1979-रा0-1 दिनांक 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्वसंहिता 2006(उ0प्र0अधिनियम सं0 8 सन 2012 ) की धारा 59 की उपधारा (4)के खण्डा ग तथा उत्त0रप्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं0-741/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 शासनादेश सं0 -32/744/एक -1-2016-20(5)/2016,दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये एवं औद्योगिक विकास अनुभाग-3,उ0प्र0 शासन लखनऊ के शासनादेश सं0 2598/77-03-20-21एम /19 दिनांक 26.11.2020 तथा राजस्वद अनुभाग -1,उ0प्र0शासन लखनऊ के शासनादेश संख्या यू0ओ0-70/एक-1-2021,दिनांक 02.06.2021 में दी गयी व्यजवस्थाओं के अनुरूप में आर0रमेश कुमार आयुक्त,बरेली मण्डल,बरेली गाटा सं01141/0.024, 1144/0.029,1157/0.032, 1211/0.037,1213/0.041,1212/0.019, 1216/0.063,1229/0.040, 1224/0.062, 1234/0.032,1254/0.029, 1247/0.020,1238/0.020,1252/0.023, 1250/0.010,1261/0.080 है0 कुल 16 किता रकवा 0.561 है0 जो अब तक ग्राम पंचायत के प्रवन्ध में निहित थी,को फिर से अपने अधिकार में लेता हॅू और गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु निशुल्क पुनर्ग्रहीत कर औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन के निर्वतन पर रखता हॅू।ह.र.का.24.12.2021 |
00776 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 10 | 1.3190 | 0.0 | ||||||||||||||||
00784 |
स्कूल / / |
|
188 212 693 |
0.0510 0.7500 0.1290 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 693 में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना,कुआं,वोरिंग,खुदाई,पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.18.06.2019 |
00775 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.9300 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 251 | 28.9470 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00785 |
कव्रिस्तान / / |
|
227 271 272 |
0.1780 0.0630 0.1010 |
00777 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3420 | 0.0 | ||||||||||||||||
00786 |
पशु मरघट / / |
|
64 240 305 |
0.0630 0.1260 0.0510 |
00778 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.2400 | 0.0 | ||||||||||||||||
00787 |
शमशान / / |
|
1120 1129 |
0.0760 0.2020 |
00779 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2780 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 8 | 0.8600 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00788 |
खलियान / / |
|
232 234ख 263 |
0.0680 0.2360 0.1910 |
00780 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.4950 | 0.0 | ||||||||||||||||
00789 |
खाद के गढढे / / |
|
193 197 199 236 237 241 268 282 310 323 326 239 |
0.1140 0.0450 0.1450 0.0810 0.1390 0.1140 0.2530 0.2260 0.0650 0.1000 0.0890 0.1010 |
00781 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 1.4720 | 0.0 | ||||||||||||||||
00790 |
वृक्षारोपण / / |
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1128 |
0.6420 |
00782 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.6420 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 16 | 2.6090 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 475 | 42.3990 | 85.70 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |