राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 127528 |
ग्राम का नाम : | खेड़ादास |
तहसील : | बिसौली |
जनपद : | बदायूँ |
फसली वर्ष : | 1425-1430 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 127528
ग्राम का नाम : खेड़ादास
तहसील : बिसौली
जनपद : बदायूँ
फसली वर्ष :1425-1430
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । | |||||||||||||||||||
00001 |
स्कूल / फार्म / नि. |
पूर्व1360 पूर्व1360 |
83 338 |
0.8600 0.9420 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 405, 406, 407, 402, 396, 395, 394 , 393, 386, 385, 384, 331, 330, 324, 325, 326, 328, 329, 321, 110, 109, 108, 89, 99/418, 90, 93, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 83, 67, 68, 66, 65, 64, 56, 53, 24, 21, 19, 20, 06, 42, 02, 959, 958, 957, 950, 946, 947/अ, 947/ब, 940 , 938/ब, 939, 932, 933/ब, 933अ, 936, 816/अ, 818अ, 919, 912, 827, 829, 831, 830, 843, 844, 846, 837/अ, 837/ब, 849, 464, 465, 467, 468, 469, 472, 473, 452, 454, 448, 447में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना, कुआं, वोरिंग, खुदाई, पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.19.06.2019 |
00001 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.8020 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 1.8020 | 0.00 | ||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। | |||||||||||||||||||
00666 |
खेतल / जीसुख / नि. ग्राम |
1384फ.से |
668/2 |
0.2150 |
00497 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2150 | 2.35 | ||||||||||||||||
00667 |
खेतल / जीसुख / नि. ग्राम जय किशन / रामचन्द्र उर्फ रामचरन / नि.ग्राम सुभाष / रामचन्द्र उर्फ रामचरन / नि.ग्राम सन्तोष नावा. आयु 16 वर्ष / रामचन्द्र उर्फ रामचरन संर. श्रीमती गंगादेई माता / नि.ग्राम जगत पाल नावा. आयु 12 वर्ष / रामचन्द्र उर्फ रामचरन संर. श्रीमती गंगादेई माता / नि.ग्राम श्रीमती गंगा देवी / पत्नी रामचन्द्र उर्फ रामचरन / नि.ग्राम |
1384फ.से |
668/1 |
0.2020 |
00498 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 2.2 | ||||||||||||||||
00668 |
खेमकरन / नन्हूँ / नि. ग्राम रामभरोसे / नन्हूँ / नि. ग्राम |
1384फ.से |
274 |
0.0250 |
00499 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.4 | ||||||||||||||||
00669 |
छोटे / गोकिल / नि. ग्राम |
1384फ.से |
655 |
0.1770 |
00501 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1770 | 1.85 | ||||||||||||||||
00670 |
टोडी / सेवी / नि. ग्राम |
1384फ.से |
43/1 |
0.1260 |
00504 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1260 | 1.9 | ||||||||||||||||
00671 |
रामऔतार / हरी सिंह / नि.ग्राम किशन लाल / हरी सिंह / नि.ग्राम महीपाल / हरी सिंह / नि.ग्राम श्रीमती धनिया / पत्नी स्व. हरी सिंह / नि.ग्राम |
1384फ.से |
935/1 |
0.1260 |
00512 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1260 | 1.4 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.8710 | 10.10 | ||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। | |||||||||||||||||||
00672 |
मुन्शीसिंह / प्रभूसिंह / नि. ग्राम |
1370फ. |
866/1 |
0.0380 |
00552 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00673 |
रामकुँवर / मनोहर / नि. ग्राम [हरिजन] छोटे / मनोहर / नि. ग्राम [हरिजन] |
1388फ. |
496/1 |
0.3670 |
00554 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3670 | 0.0 | ||||||||||||||||
00674 |
रंजीत खाँ / हसनउद्दीन खाँ / नि.मई तह.विलारी |
1370फ. |
23/1 |
0.0760 |
00553 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0760 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 3 | 0.4810 | 0.00 | ||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) | |||||||||||||||||||
00675 |
नवीनपरती / / |
|
432 |
0.0130 |
00559 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0130 | 0.0 | ||||||||||||||||
00676 |
बँजर / / |
|
82 152 490 782 910 917 426 935/2 415 423 927 930 414 926 918 913 925/1042 929 |
0.0130 0.0250 0.0060 0.0380 0.0130 0.0510 0.0510 0.1260 0.2780 0.7590 0.1010 0.1010 0.0760 0.0760 0.1260 0.0250 0.0630 0.0250 |
00560 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 18 | 1.9530 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 19 | 1.9660 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00677 |
तालाव / / |
|
242 397/2 418/2 427 450/5 912/3 920/3 928/9 920/1 396 450/2 928/1 450/3 357/2 928/8 928/7 928/4 928/5 912/1 912/4 450/1 28 928/3 745 418/1 397/1 912/2 920/2 928/2 450/4 928/6 |
0.0250 0.0250 0.1140 0.1260 0.9110 0.1390 0.3160 2.0230 0.2530 0.1260 0.2020 0.1140 0.2020 0.1140 0.0890 0.1260 0.2150 0.0630 0.2150 0.1140 0.1010 0.0630 0.1140 0.0630 0.1520 0.2020 0.0630 0.1900 0.0890 0.2020 0.0630 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 405, 406, 407, 402, 396, 395, 394 , 393, 386, 385, 384, 331, 330, 324, 325, 326, 328, 329, 321, 110, 109, 108, 89, 99/418, 90, 93, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 83, 67, 68, 66, 65, 64, 56, 53, 24, 21, 19, 20, 06, 42, 02, 959, 958, 957, 950, 946, 947/अ, 947/ब, 940 , 938/ब, 939, 932, 933/ब, 933अ, 936, 816/अ, 818अ, 919, 912, 827, 829, 831, 830, 843, 844, 846, 837/अ, 837/ब, 849, 464, 465, 467, 468, 469, 472, 473, 452, 454, 448, 447में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना, कुआं, वोरिंग, खुदाई, पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.19.06.2019 |
00561 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 31 | 6.8140 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 31 | 6.8140 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00678 |
आबादी / / |
|
336 342 343 353 513 515 516 521 360/2 360/5 360/4 360/1 |
0.3220 0.0760 0.1770 8.0450 0.0630 0.1900 0.3540 0.1010 0.1010 0.0890 0.0890 0.1260 |
00562 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 9.7330 | 0.0 | ||||||||||||||||
00679 |
टियूवैल क्वाटर / / |
|
1022 |
0.0930 |
00563 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0930 | 0.0 | ||||||||||||||||
00680 |
रास्ता / / |
|
23/2 61/2 63 110 188 193 194 225 308 309 312 330 331 347 352 355 361 370 373 379 386 445 461 494 501 503 506 518 531 545 559 561 697 709 744 746 801 810 811 849/2 866/2 883 887 936 944 950 958 965 966 969 990 1000 1014 61/1 849/1 |
0.0760 1.2270 0.0630 0.2380 0.0760 0.1640 0.4360 0.6580 0.9360 0.0630 0.5940 0.4680 0.0890 0.0760 0.1770 0.2020 0.0130 0.0380 0.0630 0.0130 0.5190 0.5150 0.1070 0.6450 0.0250 0.1900 0.1140 0.1390 0.0910 0.0630 0.4420 0.0130 0.6450 0.1580 0.5060 0.1260 0.2920 0.0250 0.6320 0.2530 0.1520 0.1260 0.4430 0.1800 0.0250 1.0880 0.1930 0.5560 0.0410 0.0290 0.1440 0.2700 0.0970 0.1770 0.2150 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 405, 406, 407, 402, 396, 395, 394 , 393, 386, 385, 384, 331, 330, 324, 325, 326, 328, 329, 321, 110, 109, 108, 89, 99/418, 90, 93, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 83, 67, 68, 66, 65, 64, 56, 53, 24, 21, 19, 20, 06, 42, 02, 959, 958, 957, 950, 946, 947/अ, 947/ब, 940 , 938/ब, 939, 932, 933/ब, 933अ, 936, 816/अ, 818अ, 919, 912, 827, 829, 831, 830, 843, 844, 846, 837/अ, 837/ब, 849, 464, 465, 467, 468, 469, 472, 473, 452, 454, 448, 447में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना, कुआं, वोरिंग, खुदाई, पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.19.06.2019 |
00564 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 55 | 14.9060 | 0.0 | ||||||||||||||||
00681 |
सर्विस रोड टियूवैल / / |
|
441 476 478 529 790 1001 1002/2 1038/2 1036/2 |
0.1120 0.1180 0.0660 0.2540 0.2910 0.3460 0.0170 0.0520 0.0190 |
00565 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 1.2750 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 77 | 26.0070 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00682 |
कव्रिस्तान / / |
|
169 |
0.1260 |
00566 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1260 | 0.0 | ||||||||||||||||
00683 |
मरघट / / |
|
322 477 524 562 |
0.3040 0.0150 0.0990 0.2910 |
00567 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 0.7090 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 5 | 0.8350 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00684 |
खलियान / / |
|
174 192/2 496/2 525/2 525/1 319/2 192/1 319/1 |
0.2150 0.3410 0.0630 0.2120 0.1260 0.1640 0.2020 0.1520 |
00571 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.4750 | 0.0 | ||||||||||||||||
00685 |
खाद के गडडे / / |
|
332 335 344 354 356 499 502 505 517 520 535 314/2 314/1 |
0.0380 0.0380 0.0510 0.0250 0.1640 0.0130 0.2400 0.0160 0.0380 0.1140 0.0890 0.2020 0.1140 |
00570 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 13 | 1.1420 | 0.0 | ||||||||||||||||
00686 |
खार / / |
|
43/2 137 157 229 585 652 675 681 |
0.8090 0.1640 0.0890 0.0630 0.4430 0.6700 0.0250 0.8850 |
00568 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 3.1480 | 0.0 | ||||||||||||||||
00687 |
ज्यदेव / ठकुरी / नि. ग्राम |
1373फ.से |
799. |
0.3000 |
00574 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3000 | 0.0 | ||||||||||||||||
00688 |
झम्मनलाल / गोपीप्रसाद / नि. ग्राम |
1370फ. |
48. |
0.0250 |
00573 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00689 |
नाली टयूवैल [गूल] / / |
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68/2 69 70/2 72/2 74/2 75/2. 78/2 79/2 393 462/2 463/2 464/2 465/2 466/2 467/2 468/2 469/1 470/2 471/2. 487/2 532/2 533/2 554/2 555/2 556/2 557/2 831/2. 833/2 837/2. 838/2 839/2 841/2 842/2 843/2 850/2 851/2 853/1. 1017 1023 832/2 553/2 |
0.0110 0.0100 0.0110 0.1300 0.0190 0.0040 0.0090 0.0130 0.3990 0.0140 0.0290 0.0040 0.0040 0.0120 0.0210 0.0570 0.0610 0.0480 0.0080 0.0030 0.0260 0.0190 0.0130 0.0260 0.0090 0.0060 0.0060 0.0290 0.0550 0.0150 0.0020 0.0150 0.0150 0.0080 0.0190 0.0190 0.0160 0.1080 0.3630 0.0150 0.0140 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 405, 406, 407, 402, 396, 395, 394 , 393, 386, 385, 384, 331, 330, 324, 325, 326, 328, 329, 321, 110, 109, 108, 89, 99/418, 90, 93, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 83, 67, 68, 66, 65, 64, 56, 53, 24, 21, 19, 20, 06, 42, 02, 959, 958, 957, 950, 946, 947/अ, 947/ब, 940 , 938/ब, 939, 932, 933/ब, 933अ, 936, 816/अ, 818अ, 919, 912, 827, 829, 831, 830, 843, 844, 846, 837/अ, 837/ब, 849, 464, 465, 467, 468, 469, 472, 473, 452, 454, 448, 447में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना, कुआं, वोरिंग, खुदाई, पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.19.06.2019 |
00572 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 41 | 1.6650 | 0.0 | ||||||||||||||||
00690 |
प्याऊ / / |
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357/1 |
0.1140 |
00569 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1140 | 0.0 | ||||||||||||||||
00691 |
मुन्शीसिंह / प्रभूसिंह / नि. ग्राम |
1376फ.से |
452. |
0.9420 |
1426फ.-3501 श्रीमान तहसीलदार महोदय बिसौली के आदेश दिनांक 28.03.2019 के अन्तर्गत मा0 सचिव राजस्व परिषद उ0 प्र0 अनुभाग 4 लखनऊ के पत्र सं015291/4-467/83 दिनांक 03.07.1990 भूलेख नियमावली के परिच्छेद A102 सी तथा ए -147 में संशोधन का सन्दर्भ लेते हुये पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के प्रावधानो के अनुसार खसरा नं0 405, 406, 407, 402, 396, 395, 394 , 393, 386, 385, 384, 331, 330, 324, 325, 326, 328, 329, 321, 110, 109, 108, 89, 99/418, 90, 93, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 83, 67, 68, 66, 65, 64, 56, 53, 24, 21, 19, 20, 06, 42, 02, 959, 958, 957, 950, 946, 947/अ, 947/ब, 940 , 938/ब, 939, 932, 933/ब, 933अ, 936, 816/अ, 818अ, 919, 912, 827, 829, 831, 830, 843, 844, 846, 837/अ, 837/ब, 849, 464, 465, 467, 468, 469, 472, 473, 452, 454, 448, 447में भारत के राजपत्र में पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 की धारा 3(1) तथा 6(1)का प्रकाशन उपरान्त गेल इन्डिया लि0 भारत सरकार के उपक्रम द्वारा 20 मी0 चौडी पट्टी पर गैस पाइप लाइन विछाने का कार्य किया गया है।पी0 एण्ड एम0 पी0एक्ट 1962 के दिशा निर्देशो एवं नियमो के अनुसार गैसपाइप लाइन क्षेत्र (20 मी0 चौडी पट्टी)पर पेड लगाना, कुआं, वोरिंग, खुदाई, पक्का व कच्चा भवन निर्माण आदि वर्जित है।ह.र.का.19.06.2019 |
00577 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.9420 | 0.0 | ||||||||||||||||
00692 |
रामपालसिंह / होराजसिंह / नि. ग्राम |
1377फ.से |
821. |
0.2020 |
00575 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2020 | 0.0 | ||||||||||||||||
00693 |
वावूराम / छेदालाल / नि.बर्रई नत्थूलाल / प्यारेलाल / नि.बर्रई |
1376फ. |
636. |
0.1900 |
पर0क्र06029/1428फ0आदेश श्रीमान रा0नि0महो0द्वारा आर0सी0-9ख /06-10-2020 को आदेश हुआ कि खाता सं0693 से मृतक नत्थूलाल पुत्र प्यारेलाल के स्थान पर नन्हेंलाल पुत्र नत्थूलाल व नीतेश कुमार पुत्र शिशुपाल व श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व0शिशुपाल व श्रीमती विरमा देवी पत्नी नत्थूलाल नि0वरई तह0चन्दौसी जिला सम्भल का नाम वतौर वारिस पुत्र व पौत्र व पुत्रवधु पत्नी अंकित हो।10-11-2020 |
00576 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.1900 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 76 | 9.2030 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 219 | 47.9790 | 10.10 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |