राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
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ग्राम क्रमांक : | 113943 |
ग्राम का नाम : | साँकली |
तहसील : | धामपुर |
जनपद : | बिजनौर |
फसली वर्ष : | 1427-1432 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 113943
ग्राम का नाम : साँकली
तहसील : धामपुर
जनपद : बिजनौर
फसली वर्ष :1427-1432
भाग : 1
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1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । | |||||||||||||||||||
00123 |
पशुचर भूमि / / |
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49 56 |
1.7370 0.5310 |
1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300484 उ०प्र०सरकार वनाम जालम अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/1 रकवा 0.253है० व 56/3 रकवा 0.025है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/27.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300488 उ०प्र०सरकार वनाम कृपाल अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/3 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300490 उ०प्र०सरकार वनाम जालम अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 56/1 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300521 उ०प्र०सरकार वनाम हरकेश अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/3 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300520 उ०प्र०सरकार वनाम कृपाल अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 56/2 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300518 उ०प्र०सरकार वनाम हरपाल अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/4 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300515 उ०प्र०सरकार वनाम रामस्वरूप आदि अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/7 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300503 उ०प्र०सरकार वनाम मिन्टू आदि अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/2 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 1426फ0- न्यायालय उपजिलाधिकारी धामपुर वाद सं० टी 201913160300499 उ०प्र०सरकार वनाम छोटे अन्तर्गत धारा 131 अधिनियम उ०प्र०राजस्व संहिता 2006 में दिनांक 24.1.19 को आदेश हुआ कि ग्राम सांकली परगना स्योहारा के गाटा सं० 49/6 रकवा 0.253है० पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 16.01.09 यथावत रखा जाता है। ह०र०का० 11.2.19/28.2.19 |
00115 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 2.2680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 2 | 2.2680 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00124 |
जोहड़ी / / |
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63मि. |
0.0250 |
00116 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
00125 |
नदी कड़ूला / / |
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126 127 190 |
0.2400 0.3410 0.2400 |
00117 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.8210 | 0.0 | ||||||||||||||||
00126 |
नाली / / |
|
89 98 195 |
0.0300 0.1070 0.2020 |
00118 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.3390 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 1.1850 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00127 |
आबादी / / |
|
1 3 9 12 |
0.0760 1.5180 0.0760 0.3040 |
00119 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 4 | 1.9740 | 0.0 | ||||||||||||||||
00128 |
चकमार्ग / / |
|
33 50 64 74 80 96 100 107 129 167 178 180 |
0.1010 0.0900 0.0080 0.0410 0.1680 0.0680 0.1080 0.0990 0.0630 0.1070 0.1090 0.0160 |
00120 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.9780 | 0.0 | ||||||||||||||||
00129 |
रास्ता / / |
|
14 37 47 48 52 99 101 132 |
0.0510 0.0250 0.3290 0.2530 0.0760 0.0630 0.6960 0.2280 |
00121 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 1.7210 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 24 | 4.6730 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00130 |
खलिहान / / |
|
36 |
0.5310 |
00122 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.5310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00131 |
खाद के गड्ढे / / |
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6 34 |
0.0250 0.0570 |
00123 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0820 | 0.0 | ||||||||||||||||
00132 |
पथवारा / / |
|
11 35 |
0.1900 0.0950 |
00124 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.2850 | 0.0 | ||||||||||||||||
00133 |
हड़वार / / |
|
24 |
0.0630 |
00125 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00134 |
हरिचरन सिंह / / हरिचरनसिंह स्मारक विधालय जयराम् / / |
1398फ 1398फ 1398फ 1398फ 1398फ 1398फ 1398फ 1398फ 1398फ |
15 26 28 29 51 53 54 55 57 |
0.4430 0.3740 0.2280 0.2400 0.1750 0.1970 0.2530 0.0630 0.2150 |
1409फ आदेशानुशार पर0अधिकरी महोदया स्वीकृती दि02/09/95 के अनुपालन में तह0महो0के आदेश दि003/09/95ग्राम शांकली के निम्न ख0नं0पर हरि चरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम आबंटित की जाती है। आबंटि का ना हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर ग्राम शंाकली खा0नं0 94ख0नं053रकबा0-15-11लगान 4.85श्रेणी आसामी पशुचर भूमि ,ख0नं054 रकबा 1-0-0लगान 6.25श्रेणी 3स्कूल फार्म ,खा0सं095ख0नं051रकबा 0-13-17 लगान 4.05स्कूल फार्म, खा0सं0101ख0नं026रकबा 1-9-11लगान 9.25पंचायत घर, खा0सं0102ख0नं015 रकबा 1-15-0लगान 10.95,खा0सं0104ख0नं029 रकबा 0-19-0लगान 5.95खलियान,खा0सं0106ख0नं0 28रकबा 0-18-0लगान 5.60खेल का मैदान,खा0 सं0107ख0नं055रकबा 0-5-0लगान 1.55खुदान मिट्टी, खा0सं0109ख0नं057रकबा 0-17-0लगान 5.30 पौधशाला कुल नौ खेत रकबा 8-12-19लगान 53.75 ।ह0ले0 1415फ0 न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं061/07-08 धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0 स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर मे दिनांक 26.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार मे दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे मौजा सॉकली पर0स्योहारा के नये गाटा संख्या 55/0.063हे0 पर हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर का नाम अभिलेखों मे अंकित कर दिया गया है। क्योकि चरागाह/ खुदान मिट्टी आरक्षित किस्त की ग्राम सभा की भूमि है। जिस पर किसी व्यक्ति को/निजी संस्था/प्रबन्धक तन्त्र/ संस्था/किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार व स्वामित्व भी प्राप्त नही हो सकता है। यह प्रविष्टि नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से की गयी है, को दुरुस्त करते हुए पूर्व नौयत खुदान मिट्टी अंकित किया जाता है।तथा परगनाधिकारी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दि002.09.95 विधिक एवं न्याय संगत न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 1415फ0न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं062/07-08धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालयजयरामपुर मे दिनांक 26.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार 2007 मे पारित आदेशों के अनुपालन मे मौजा सॉकली पर0स्योहारा के नये गाटा संख्या 53/0.197हे0 हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम अंकित कर दिया गया है जो नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से अभिलेखों मे अंकित चला आ रहा है को दुरस्त करते हुए पूर्व नौयत चरागाह/पशुचर भूमि अंकित की जाती है। तथा परगनाधिकारी का पूर्व पारित आदेश दिनांक 02.09.95 विधि संगत न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 1415फ0न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं081/07-08धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालयजयरामपुर मे दिनांक 28.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार 2007 मे पारित आदेशों के अनुपालन मे मौजा सॉकली पर0स्योहारा तह0 धामपुर जिला बिजनौर के नये गाटा संख्या 51/0.175हे0 व 54/0.253हे0 पर हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर जो अभिलेखों मे नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से अंकित कर दिया गया है, को दुरुस्त करते हुए पूर्व नौयत स्कूल फार्म अंकित किया जाता है। तथा परगनाधिकारी धामपुर द्वारा पारित आदेश दिनंाक 02.09.95 विधि संगत एवं नियमो के विरुद्ध न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 1415फ0न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं082/07-08धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालयजयरामपुर मे दिनांक 28.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार 2007 मे पारित आदेश के अनुपालन मे प्रश्नगत भूमि स्थित ग्राम सॉकली पर0 स्योहारा तह0धामपुर के ख0नं015/0.443हे0 जो नया बना है, पर हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से की गयी प्रविष्टि को दुरुस्त करते हुए पूर्व नौयत पंचायत घर अंकित किया जाता है। एवं परगनाधिकारी द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 02.09.95 विधिक न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 1415फ0न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं083/07-08धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालयजयरामपुर मे दिनांक 28.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार 2007 मे पारित आदेशो के अनुपालन मे मौजा सॉकली पर0स्योहारा तह0 धामपुर जिला बिजनौर के नये गाटा संख्या 26/0.374हे0 जो अभिलेखों मे हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से अंकित कर दिया गया है को दुरस्त करते हुए पूर्व नौयत स्कूल फार्म अंकित किया जाता है। तथा परगनाधिकारी धामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.95 विधि संगत एवं नियमो के अनुरुप न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 1415फ0न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं084/07-08धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालयजयरामपुर मे दिनांक 28.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार 2007 मे पारित आदेशों के अनुपालन मे मौजा सॉकली पर0स्योहारा तह0 धामपुर जिला बिजनौर के नये गाटा सं028/ 0.228हे0 जो अभिलेखों मे हरिचरन सिहं स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम अंकित कर दिया गया है यह प्रविष्टि नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से अभिलेखों मे अंकित कर दी गयी है, को दुरुस्त करते हुए पूर्व नौयत खेल का मैदार अंकित किया जाता है। तथा परगनाधिकारी द्वारा पारित पूर्व पारित आदेश दिनांक 02.09.95 विधिसंगत एवं नियमो के अनुरुप न होने के कारण निरस्त किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 1415फ0न्यायालय परगनाधिकारी धामपुर वाद सं087/07-08धारा 33/39 एल0आर0एक्ट0मौजा सॉकली पर0स्योहारा सरकार बनाम हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालयजयरामपुर मे दिनांक 29.11.07 को आदेश हुआ कि मा0उच्च न्यायालय द्वारा अर्चना तोमर बनाम राज्य सरकार वर्ष 2007 के आदेशो के अनुपालन मे मौजा सॉकली पर0स्योहारा तह0धामपुर के नये गाटा संख्या 29/0.240हे0 जो अभिलेखों मे हरिचरन ंिसंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम अंकित कर दिया गया है यह प्रक्रिया नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित ढंग से की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि परगनाधिारी द्वारा पूर्व स्वीकृति आदेश दिनांक 02.09.95 जो सुरक्षित किस्म की खलिहान भूमि जो गॉव सभा थी के विरुद्ध आवटन किसी निजी प्रबन्धतन्त्र/संस्था के नाम नियमानुसार आवंटन नही किया जा सकता है एक विधिक एवं न्यायसंगत आदेश की श्रेणी मे नही आता है और न ही सुरक्षित किस्म की ग्राम समाज भूमि पर किसी भी व्यक्ति /संस्था को कोई अधिकार व स्वामित्व प्राप्त हो सकता है।ऐसी स्थति मे परगनाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.95 विधिक एवं न्याय संगत न होने के कारण निरस्त किया जाता है। तथा प्रश्नगत भूमि पर हरिचरन सिंह स्मारक विद्यालय जयरामपुर के नाम की गयी नियमो के विरुद्ध एवं कूट रचित प्रविष्टि को दुरुस्त करते हुए पूर्व नौयत खलिहान भूमि अंकित किया जाता है। ह0ए0आर0के004.06.08 |
00126 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 9 | 2.1880 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 15 | 3.1490 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 48 | 11.2750 | 0.00 | ||||||||||||||||
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यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |