राजस्व ग्राम सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर |
|
ग्राम क्रमांक : | 119205 |
ग्राम का नाम : | गोविन्दपुर |
तहसील : | सदर |
जनपद : | मेरठ |
फसली वर्ष : | 1428-1433 |
भाग : | 1 |
ग्राम क्रमांक : 119205
ग्राम का नाम : गोविन्दपुर
तहसील : सदर
जनपद : मेरठ
फसली वर्ष :1428-1433
भाग : 1
|
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-12 | 13 | |||||||||||||
खाता खतौनी क्रम संख्या | खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष | खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.) | खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान | परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद | टिप्पणी | ||||||||||||
1 - ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारिकी जिसे1950 ई. के उ. प्र. ज. वि.एवं भू. व्य. अधि.की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1क(क) - रिक्त ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
1-ख - ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट केअन्तर्गत व्यक्तियों के पास हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
2 - भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
3 - भूमि जो असामियों के अध्यासन या अधिकारमें हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4 - भूमि जो उस दशा में बिना आगम केअध्यासीनों के अधिकार में हो जब खसरेके स्तम्भ 4 में पहले से ही किसी व्यक्तिका नाम अभिलिखित न हो। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क - उ.प्र. अधिकतम जोत सीमा आरोपण.अधि.अन्तर्गत अर्जित की गई अतिरिक्त भूमि -(क)जो उ.प्र.जोत सी.आ.अ.के उपबन्धो केअधीन किसी अन्तरिम अवधि के लिये किसी पट्टेदार द्वारा रखी गयी हो । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
4-क(ख) - अन्य भूमि । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-1 - कृषि योग्य भूमि - नई परती (परतीजदीद) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-2 - कृषि योग्य भूमि - पुरानी परती (परतीकदीम) ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-क - कृषि योग्य बंजर - इमारती लकड़ी केवन। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ख - कृषि योग्य बंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकर के वृक्ष,झाडि़यों के झुन्ड,झाडि़याँ इत्यादि हों। ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ग - कृषि योग्य बंजर - स्थाई पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-घ - कृषि योग्य बंजर - छप्पर छाने की घास तथा बाँस की कोठियाँ । ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-3-ङ - अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि। | |||||||||||||||||||
00215 |
बंजर / / |
|
48 56 62 78क 99 144 134 141 211 213 214 328 |
0.0630 0.0630 0.0890 0.0130 0.0630 0.0250 0.2340 0.0380 0.1070 0.1450 0.0730 0.0250 |
1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 300/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 14-07-2021 उप जिलाधिकारी, मेरठ के प्रस्ताव/आख्या दिनांक 07-07-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रत्यायोजित शक्तियाें का प्रयोग करते हुए मैं० के० बालाजी, कलेक्टर/जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में वर्णित भूमियों का परस्पर विनिमय किये जाने की आज्ञा प्रदान करता हूॅ- अनुसूची- गंगा एक्सप्रेस के संरेखण में आ रही उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 की भूमि- ग्राम का नाम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 196, क्षेत्रफल- 0.0250 है०। प्रकृति/श्रेणी- हडवार, विनिमय हेतु प्रस्तावित ग्राम सभा की अन्य भूमि- ग्राम का नाम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 328, क्षेत्रफल 0.0250 है०, प्रकृति/श्रेणी- बंजर। 1- उपरोक्त भूमियाें का परस्पर विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु किया जा रहा है। 2- शासनादेश सं० 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के क्रम में उक्त विनिमय नि:शुल्क किया जा रहा है। 3- उप जिलाधिकारी मेरठ तदनुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करायेंगे। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 373 क्रमांक 03/17-7-21 |
00204 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 12 | 0.9380 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 12 | 0.9380 | 0.00 | ||||||||||||||||
5-क (क) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - कृषि हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ख) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - आबादी हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
5-क (ग) - वन भूमि जिस पर अनु.जन. व अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यत्ाा) अधि. - 2006 के अन्तर्गत वनाधिकार दिये गये हों - सामुदायिक वनाधिकार हेतु ( नदारद ) | |||||||||||||||||||
6-1 - अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि । | |||||||||||||||||||
00216 |
चाह पुख्ता / / |
|
140 176 |
0.0130 0.0250 |
00205 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00217 |
जोहड़ / / |
|
10 55 77 |
0.5060 0.9610 0.3290 |
00206 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 1.7960 | 0.0 | ||||||||||||||||
00218 |
नाली / / |
|
20 40 51 87 113ख 156 171 181 194 201 206 229 266 276 282 297 300 314 187 241 |
0.0600 0.0320 0.0400 0.0310 0.0740 0.0220 0.0210 0.0570 0.0080 0.0170 0.0600 0.0360 0.1310 0.0250 0.0490 0.0130 0.1010 0.0210 0.1140 0.0560 |
1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 321/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 20-07-2021-अधिसूचना- शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 के क्रम में, मैं के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकारी में लेता हूॅ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 17-07-2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेव परियोजना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं- अनुसूची- जिला- मेरठ, तहसील- मेरठ, परगना- सरावा, ग्राम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 266 क्षेत्रफल 0.1090 है०, 206 क्षेत्रफल 0.0380 है०, 282 क्षेत्रफल 0.0310 है०, 300 क्षेत्रफल 0.0330 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, खसरा संख्या 272 क्षेत्रफल 0.0400 है०, 310 क्षेत्रफल 0.0330 है०, योग क्षेत्रफल 0.2840 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु। शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 375 क्रमांक 12/28-7-21 1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 170/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 07-06-2021-अधिसूचना- शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए, मैं के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूॅ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04-06-2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेव परियोजना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं- अनुसूची- जिला- मेरठ, तहसील- मेरठ, परगना- सरावा, ग्राम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 270 क्षेत्रफल 0.0230 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, खसरा संख्या 285 क्षेत्रफल 0.0360 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकरोड, खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 0.0470 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- रास्ता, खसरा संख्या 194 क्षेत्रफल 0.0080 है०, खसरा संख्या 171 क्षेत्रफल 0.0140 है०, खसरा संख्या 187 क्षेत्रफल 0.1140 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, खसरा संख्या 182 क्षेत्रफल 0.008 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 0.0030 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, योग 0.2530 है०, विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु। शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा। पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 379 क्रमांक 37/01-6-22 |
00207 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 20 | 0.9680 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 25 | 2.8020 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-2 - अकृषिक भूमि - स्थल, सड़कें, रेलवे,भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जोअकृषित उपयोगों के काम में लायी जाती हो। | |||||||||||||||||||
00219 |
आबादी / / |
|
61 63 |
1.3160 0.2150 |
00208 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 1.5310 | 0.0 | ||||||||||||||||
00220 |
गोहरा / / |
|
139 |
0.3160 |
00209 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.3160 | 0.0 | ||||||||||||||||
00221 |
चकमार्ग / / |
|
9 24 31 44 50 69 71 73 88 95 98 106 108 112 122 127 131 133 152 160 168 182 215 222 230 242 256 261 270 272 285 288 294 303 305 310 319 329 336 339 346 |
0.0700 0.0910 0.0460 0.0310 0.2120 0.1900 0.0250 0.0230 0.0720 0.0510 0.3020 0.0370 0.0400 0.0480 0.0410 0.0600 0.0920 0.0350 0.1870 0.0450 0.1720 0.0290 0.0910 0.0190 0.0490 0.0360 0.3220 0.0250 0.0230 0.0910 0.0360 0.0730 0.0970 0.0480 0.0620 0.2130 0.0250 0.1260 0.0270 0.0590 0.0420 |
1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 321/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 20-07-2021-अधिसूचना- शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 के क्रम में, मैं के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकारी में लेता हूॅ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 17-07-2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेव परियोजना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं- अनुसूची- जिला- मेरठ, तहसील- मेरठ, परगना- सरावा, ग्राम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 266 क्षेत्रफल 0.1090 है०, 206 क्षेत्रफल 0.0380 है०, 282 क्षेत्रफल 0.0310 है०, 300 क्षेत्रफल 0.0330 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, खसरा संख्या 272 क्षेत्रफल 0.0400 है०, 310 क्षेत्रफल 0.0330 है०, योग क्षेत्रफल 0.2840 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु। शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 375 क्रमांक 12/28-7-21 1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 170/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 07-06-2021-अधिसूचना- शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए, मैं के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूॅ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04-06-2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेव परियोजना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं- अनुसूची- जिला- मेरठ, तहसील- मेरठ, परगना- सरावा, ग्राम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 270 क्षेत्रफल 0.0230 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, खसरा संख्या 285 क्षेत्रफल 0.0360 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकरोड, खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 0.0470 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- रास्ता, खसरा संख्या 194 क्षेत्रफल 0.0080 है०, खसरा संख्या 171 क्षेत्रफल 0.0140 है०, खसरा संख्या 187 क्षेत्रफल 0.1140 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, खसरा संख्या 182 क्षेत्रफल 0.008 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 0.0030 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, योग 0.2530 है०, विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु। शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा। पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 379 क्रमांक 37/01-6-22 |
00210 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 41 | 3.3630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00222 |
पंचायत घर / / |
|
212 |
0.0380 |
00212 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00223 |
पंचायत रुम / / नि. ग्राम |
|
64/352 |
0.0380 |
00213 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0380 | 0.0 | ||||||||||||||||
00224 |
प्राईमरी पाठशाला / / |
|
129मि. |
0.0840 |
00211 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0840 | 0.0 | ||||||||||||||||
00225 |
रास्ता / / |
|
46 64 74 143 166 210 327 331 |
0.0510 0.1540 0.0380 0.0380 0.2530 0.1640 0.0760 0.0630 |
1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 170/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 07-06-2021-अधिसूचना- शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दी गयी प्रयोक्तव्य शक्तियों को उपयोग करते हुए, मैं के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूॅ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 04-06-2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेव परियोजना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं- अनुसूची- जिला- मेरठ, तहसील- मेरठ, परगना- सरावा, ग्राम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 270 क्षेत्रफल 0.0230 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, खसरा संख्या 285 क्षेत्रफल 0.0360 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकरोड, खसरा संख्या 210 क्षेत्रफल 0.0470 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- रास्ता, खसरा संख्या 194 क्षेत्रफल 0.0080 है०, खसरा संख्या 171 क्षेत्रफल 0.0140 है०, खसरा संख्या 187 क्षेत्रफल 0.1140 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, खसरा संख्या 182 क्षेत्रफल 0.008 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- चकमार्ग, खसरा संख्या 181 क्षेत्रफल 0.0030 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- नाली, योग 0.2530 है०, विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु। शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा। पुनर्ग्रहीत की गयी भूमि नाली/चकमार्ग/रास्ता के आवश्यकता होने पर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का दायित्व संबंधित विभाग एवं उप जिलाधिकारी मेरठ का होगा। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 379 क्रमांक 37/01-6-22 |
00214 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 8 | 0.8370 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 55 | 6.2070 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-3 - कब्रिस्तान और श्मशान (मरघट) , ऐसेकब्रस्तानों और श्मशानों को छोड़ करजो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो। | |||||||||||||||||||
00226 |
कब्रिस्तान / / |
|
58 197 198 199 338 |
0.1010 0.5820 0.3920 0.6580 0.6450 |
00215 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 5 | 2.3780 | 0.0 | ||||||||||||||||
00227 |
चिवाने / / |
|
45 47 |
0.0510 0.0890 |
00216 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 2 | 0.1400 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 7 | 2.5180 | 0.00 | ||||||||||||||||
6-4 - जो अन्य कारणों से अकृषित हो । | |||||||||||||||||||
00228 |
खाद के गढ्ड़े / / |
|
59 130 132 |
0.0630 0.0310 0.0890 |
00217 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 3 | 0.1830 | 0.0 | ||||||||||||||||
00229 |
खालियान / / |
|
75 |
0.2660 |
00218 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.2660 | 0.0 | ||||||||||||||||
00230 |
पंजावा / / |
|
76 |
0.0630 |
00219 | ||||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0630 | 0.0 | ||||||||||||||||
00231 |
हड़वार / / |
|
196 |
0.0250 |
1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 300/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 14-07-2021 उप जिलाधिकारी, मेरठ के प्रस्ताव/आख्या दिनांक 07-07-2021 में की गयी संस्तुति के क्रम में, शासनादेश संख्या 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के प्रत्यायोजित शक्तियाें का प्रयोग करते हुए मैं० के० बालाजी, कलेक्टर/जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में वर्णित भूमियों का परस्पर विनिमय किये जाने की आज्ञा प्रदान करता हूॅ- अनुसूची- गंगा एक्सप्रेस के संरेखण में आ रही उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-77 की भूमि- ग्राम का नाम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 196, क्षेत्रफल- 0.0250 है०। प्रकृति/श्रेणी- हडवार, विनिमय हेतु प्रस्तावित ग्राम सभा की अन्य भूमि- ग्राम का नाम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 328, क्षेत्रफल 0.0250 है०, प्रकृति/श्रेणी- बंजर। 1- उपरोक्त भूमियाें का परस्पर विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु किया जा रहा है। 2- शासनादेश सं० 687/एक-1-2020-20(5)/2016 दिनांक 06 जुलाई 2020 के क्रम में उक्त विनिमय नि:शुल्क किया जा रहा है। 3- उप जिलाधिकारी मेरठ तदनुसार अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण करायेंगे। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 373 क्रमांक 03/17-7-21 1429फ० कार्यालय जिलाधिकारी मेरठ। (भूलेख अनुभाग) संख्या 332/सात-डी०एल०आर०सी०/गं०ए०वे०परि०/2021 दिनांक 23-07-2021-अधिसूचना- शासनादेश संख्या-744/एक-1/2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उ०प्र० राजस्व संहिता-2006 (उ०प्र०अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 के क्रम में, मैं के० बालाजी, जिलाधिकारी मेरठ निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकारी में लेता हूॅ तथा उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 20-07-2021 के आधार पर गंगा एक्सप्रेव परियोजना हेतु नि:शुल्क पुनर्ग्रहण करते हुए औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ के निर्वतन पर रखते हैं- अनुसूची- जिला- मेरठ, तहसील- मेरठ, परगना- सरावा, ग्राम- गोविन्दपुर, खसरा संख्या 196 क्षेत्रफल 0.0250 है०, भूमि की श्रेणी/प्रकृति- बंजर, विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)- गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना (प्रयागराज से मेरठ) हेतु। शासनादेश संख्या यू०ओ०-70/एक-1-2021 दिनांक 02 जून 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उक्त भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना हेतु किया जा रहा है तथा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग अनुमन्य न होगा। ह० (के० बालाजी) जिलाधिकारी, मेरठ /पृष्ठ सं० 375 क्रमांक 13/28-7-21 |
00220 | |||||||||||||
कुल योग खाता- | 1 | 0.0250 | 0.0 | ||||||||||||||||
श्रेणीवार कुल योग | 6 | 0.5370 | 0.00 | ||||||||||||||||
कुल योग खतौनी- | 105 | 13.0020 | 0.00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
यह खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है। |